शराब ठेको के बाहर लगे संकेतक बोर्ड, प्रतिबंधित क्षेत्र में बिक्री करने पर करें कार्रवाई – एडीएम

विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। जिलेे में बाल नषा मुक्ति की प्रभावी रोकथाम हेतु बुधवार को कलेक्ट्रट सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें बाल अधिकारिता एवं जिला बाल कल्याण संरक्षण ईकाई के सहायक निदेषक संजय सांवलानी ने किषोर न्याय अधिनियम के तहत नषे में संलिप्त बच्चों की देखरेख, आश्रय, उपचार, काउंसलिंग एवं पुनर्वास की व्यवस्था आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। इस दौरान एडीएम खटनावलिया ने बताया कि जिले में संचालित शैक्षणिक संस्थाओं, आवासीय विद्यालयों आदि के सौ मीटर तथा बाल देखरेख संस्थानों के दौ सौ मीटर की परिधि में तम्बाकू उत्पादों के सेवन व बेचान पर पूर्ण पाबंदी लगाई जाएं, इसके लिए पुलिस विभाग के अधिकारी मॉनिटरिंग कर उचित कार्रवाई करना सुनिष्चित करें। इस दौरान उन्होंने आबकारी विभाग के अधिकारी को निर्देष देते हुए कहा कि शराब की दुकान के बाहर दुकान के नाम के साथ ही 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शराब बेचना अपराध है के संकेतक बोर्ड लगवाना सुनिष्चित करें, इसकी सख्ताई से पालना करें तथा कम उम्र के बच्चों को शराब बेचने पर संबंधित दुकान मालिक के खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाएं। साथ ही जिला तम्बाकू नियंत्रण अधिकारी जिले में सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई करवाना भी सुनिष्चित करें।