विनय एम्सप्रेस समाचार, नागौर। नागौर उपखण्ड अधिकारी सुनील पंवार द्वारा बुधवार को पटवार मण्डल गोगेलाव, बाराणी, अलाय व श्रीबालाजी के विभिन्न राजकीय कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पटवार मण्डल गोगेलाव, बाराणी व अलाय के राजीव गांधी सेवा केन्द्र में संचालित ई-मित्र पर ऑनलाईन किये जाने वाले विभिन्न योजनाओ की रेट लिस्ट चस्पा नहीं होने पर ई-मित्र संचालक पर 5000/- रूपये का जुर्माना लगाकर 7 दिन के लिये लाईसेंस निलम्बित किया गया। इस दौरान राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर सफाई व्यवस्था सुदुढ़ किये जाने हेतु ग्राम विकास अधिकारी को पाबन्द किया गया एवं नरेगा का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाये जाने पर ग्राम विकास अधिकारी गोगेलाव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
निरीक्षण के दौरान पटवारी गोगेलाव को निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर लगाये गये ठेलो तथा अतिक्रमणों को सात दिवस मे हटाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
वहीं पटवार मण्डल गोगेलाव, बाराणी, अलाय व श्रीबालाजी में राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर निर्मित वाणिज्यिक दुकानों जिनका संपरिवर्तन नहीं किया हुआ है उनका चिन्हिकरण कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 की कार्यवाही 7 दिन में किये जाने हेतु संबंधित पटवारी गोगेलाव, बाराणी, अलाय व श्रीबालाजी को निर्देशित किया गया।
वहीं राजीव गांधी सेवा केन्द्र अलाय जनसुनवाई बोर्ड नहीं लगा होने पर ग्राम विकास अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर संचालित ढाबों व होटलों का निरीक्षण किया गया कि अवैध मादक/नशीले पदार्थाे का बेचान तो नहीं हो रहा। उपखण्ड अधिकारी पंवार ने बताया कि इस प्रकार समय- समय पर कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।