विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मोहनलाल खटनावलिया ने राजस्थान गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही कर अपराधी बलदेवराम जाट को जिला नागौर से एक माह तक निष्कासन के आदेश दिए हैं।
एडीएम मोहनलाल खटनावलिया ने बताया कि अड़सिंगा पुलिस थाना जायल जिला नागौर निवासी अपराधी 55 वर्षीय बलदेवराम पुत्र झूमरराम जाट को राजस्थान गुंडा अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही कर जिला नागौर से एक माह तक निष्कासन किया जाकर अपनी गतिविधियां चुरू के सुजानगढ़ थाने में दर्ज करवाने व सूचना अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय नागौर में देने के आदेश दिए गए हैं।