मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन की तिथि 7 मई से बढ़कर 31 मई हुई

विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने चिरंजीवी योजना में आमजन के रूझान से लगातार बढ़ रही पंजीकरण संख्या को देखते हुए योजना में पुनः एवं नवीन पंजीकरण की समय सीमा 31 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है।

अब प्रदेश के वो सभी परिवार जिनका या तो योजना में रजिस्ट्रेशन नही हुआ है या योजना में जिनकी बीमा अवधि खत्म हो गई है वो सभी 31 मई 2022 तक 850 रूपये में नजदीकी ई-मित्र केन्द्र के या स्वयं अपनी एसएसओ आईडी से योजना में अपना और अपने परिवार का पंजीकरण करवा सकते है। चिरंजीवी योजना में जुड़ने वाले परिवारों को 10 लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance), 5 लाख रूपये का दुर्घटना बीमा (Accidental Insurance), एवं परिवार की महिला मुखिया को मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत तीन साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन मिलेगा।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के हर परिवार को चिरंजीवी योजना से जुडने की अपील की जिससे कभी बीमार होने या दुर्घटना होने पर परिवार को बडे़ आर्थिक खर्च की चिंता ना रहे।

आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए अब लीवर ,हार्ट, किडनी, बोनमेरो ट्रांसप्लांट, कॉकलियर इम्प्लांट, knee Replacement , Hip Replacement जैसे महंगे इलाज भी योजना में अब निःशुल्क उपलब्ध है। इन नए इलाज के जुड़ने के साथ ही अब योजना में पैकेजेज भी 1597 से बढ़कर 1633 हो गए है।

योजना से अब तक प्रदेश के 13 लाख से अधिक लोग निःशुल्क इलाज से लाभान्वित हो चुके है। प्रदेश के लोगो को उनके घरों के पास ही गुणवत्तापूर्ण इलाज निःशुल्क मिलें इसके लिए योजना से लगातार प्राइवेट अस्पतालों को जोड़ा जा रहा है। योजना से अब तक प्रदेश के 807 सरकारी और 783 निजी अस्पताल जुड़ चुके है।

योजना में पंजीकृत परिवारों को 5 लाख रूपये का नि:शुल्क दुर्घटना बीमा भी

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमीत परिवारो को दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थाई अपंगता की स्तिथि में आर्थिक सम्बल प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सभी बीमित परिवार योजना के पात्र लाभार्थी होंगे और बीमित परिवार के सदस्य अथवा सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आंख की स्थाई पूर्ण क्षति होने पर पांच लाख रूपये तक का आर्थिक सम्बल प्रदान किया जाएगा।