खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई कार्रवाई
विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। खाद्य सुरक्षा को लेकर समय-समय पर विभिन्न व्यापारिक संस्थानों से लिए गए सैम्पल की जांच के बाद वे खाद्य पदार्थ मानक पाए गए और उनके परिवाद न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। उक्त परिवादों पर सुनवाई के बाद खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की पालना में सक्षम न्याय निर्णयन अधिकारी व अतिरिक्त जिला कलक्टर मनोज कुमार ने नौ व्यापारिक फर्मों के विरूद्ध निर्णय सुनाते हुए उन पर पौन चार लाख रूपए का जुर्माना लगाया है।
सक्षम न्याय निर्णयन अधिकारी व अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा लगाई गया यह जुर्माना राशि दोेषी व्यापारिक फर्मों को 30 दिन की अवधि में जमा करवाई होगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. मेहराम महिया ने बताया कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन करने पर कृष्णा मावा भंडार पर 60 हजार, नागौर, रामदीन बिश्नोई कंवलीसर पर 15 हजार, शिवरतन महावीर प्रसाद फर्म सदर बाजार पर 45 हजार, मां दधिमति मसाला उद्योग, बाजार रोड डेह पर 45 हजार, लखारा डिपार्टमेंटल स्टोर पांचैड़ी पर 20 हजार, कामधेनु डेयरी, डेगाना पर 50 हजार, बालाजी डेयरी, डेगाना पर 50 हजार, सम्पतराम किराणा स्टोर, चांवडिया पर 40 हजार तथा लक्ष्मी किराणा स्टोर, बोरावड़ पर 50 हजार रूपए का जुर्मारा लगाया गया है। डाॅ. महिया ने बताया कि उक्त सभी व्यापारिक संस्थानों से विभिन्न तरह की खा़द्य सामग्रियों के सैम्पल खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश जांगिड़ द्वारा लेकर लैब में जांच हेतू भेजे गए थे। जांच में खाद्य सामग्री के सैम्पल अमानक पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत सक्षम न्यायालय में परिवाद पेश किए गए थे।
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