कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने पर लगा जुर्माना

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा रोडवेज की संयुक्त कार्रवाई

Dr Jitendra Soni
जिला कलेक्टर डाॅ. जितेन्द्र सोनी

विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार तम्बाकू निषेध अधिनियम कोटपा 2003 की पालना में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा राजस्थान पथ परिवहन निगम ने मंगलवार को संयुक्त कार्रवाई करते हुए नौ चालान काटे।


रोडवेज नागौर आगार की प्रबंधक उषा चौधरी व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश जांगिड़ ने रोडवेज बस स्टैण्ड व आसपास के क्षेत्र में कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध कार्रवाई की। यहां कुछ विक्रेता तम्बाकू युक्त सामग्री का खुले में प्रदर्शन करते पाए गए। इसके साथ ही उक्त विक्रेताओं ने 18 वर्ष के कम उम्र के किशोरों को तम्बाकू बेचना अपराध है, संबंधी चेतावनी पोस्टर भी नहीं रखा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जांगिड़ ने बताया कि कोटपा एक्ट के तहत नौ लोगों के विरूद्ध चालान काटते हुए 1650 रूपए की जुर्माना राशि वसूली गई। उन्होंने बताया कि सभी व्यापारियों व विक्रेताओं को हिदायत दी जाती है कि वे तम्बाकू युक्त सामग्री का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन व उनका प्रचार-प्रसार नहीं करें।