जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने दीपावली त्यौहार पर शांति व्यवस्था के लिए संबंधित अधिकारियों को दिये आवश्यक निर्देश

विनय एक्सप्रेस समाचार, पाली। जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भैयादूज पर 24 से 26 अक्टूबर को जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।


जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश में शांति सद्भावना, कानून व्यवस्था एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने तथा भीडभाड वाले स्थानों पर अपेक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि अधीक्षण अभियंता डिस्कॉम शहर एवं जिले के सभी ग्रामों एवं कस्बों में पर्याप्त एवं नियमित विद्युत सप्लाई तथा आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचने के लिए समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। सभी उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, विकास अधिकारी पंचायत समिति, आयुक्त नगर परिषद, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका एवं अन्य समस्त विभागों के कार्यालयाध्यक्ष व अन्य अधिकारीगण पर्व के दौरान मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे। अधीक्षण अभियन्ता जलदाय सभी क्षेत्रों में पर्याप्त एवं नियमित पानी की सप्लाई, सीएमएचओ चिकित्सा सुविधा, एम्बुलेंस, इमरजेंसी सेवा व डॉक्टरों की टीम की व्यवस्था रखेंगे, पर्व के दौरा आतिशबाजी से होने वाली दुर्घनाओं के संबंध में आग से जलने पर प्राथमिक उपचार के संबंध में एडवाईजरी जारी करेंगे, आयुक्त नगर परिषद अग्निशमन वाहनों मय तकनीकी स्टाफ तैनात रखेंगे एवं आवश्यकता पडने पर उन्हें तुरन्त कार्यवाही के लिए भेजेंगे। नगर परिषद आयुक्त पाली शहर में पूर्ण सफाई एवं रोशनी की व्यवस्था, आवारा पशुओं के विचरण को रोकने की कार्यवाही करेंगे ओर संबंधित नगर पालिकों के अधिशाषी अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने समस्त उपखंड मजिस्ट्रेट को अपने उपखंड क्षेत्र में लगने वाले अस्थाई/स्थाई आतिशबाजी मार्केट के लिए आतिशबाजी विक्रेता से अग्निशमन यंत्र सहित समस्त आवश्यक व्यवस्थाओं यथा पानी के ड्रम, बाल्टी, मिटटी की बाल्टीयां इत्यादि विक्रय स्थल के समीप रखना सुनिश्चित करवाएंगे तथा संबंधित नगर परिषद व नगर पालिका के माध्यम से फायर ब्रिगेड की व्यवस्था निकटतम क्षेत्र में करवाया जाना भी सुनिश्चित करेंगे तथा पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम, ज्वलनशील पदार्थो के विक्रय, भण्डार स्थल के निकट अस्थाई या स्थाई आतिशबाजी का विक्रय या प्रदर्शन नहीं हो इसके लिए आवश्यक निरीक्षण संबंधित विभागों के साथ किया जाकर संबंधित की सुरक्षा के लिए निर्देश जारी कर अपेक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करवाएंगे।
जिला पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत विरचित ध्वनि प्रदूषण (विनिमय एवं नियंत्राण) नियम 2000 के अन्तर्गत ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपायों एवं ध्वनि के परिपेक्ष्स में परिवेशी वायु गुणवत्ता की पालना कराने के लिए प्राधिकारी घोषित किया गया है, जिसकी पालना करना सुनिश्चित करेंगे।