विधिक सेवा दिवस के उपलक्ष्य पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निकाली प्रभात फेरी व रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन

विनय एक्सप्रेस समाचार, जैसलमेर। विधिक सेवा दिवस के उपलक्ष्य पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सेषन न्यायाधीष, रविंद्र कुमार के निर्देषन में प्राधिकरण द्वारा प्रभात फेरी व रक्तदान षिविर का आयोजन किया गया।

विधिक जागरुकता हेतु निकाली गई प्रभात फेरी को स्वास्थ्य भवन से सचिव, सुनील कुमार बिष्नोई व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बीएल बुनकर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह प्रभात फेरी जिला अस्पताल पहुंचकर समाप्त हुई। प्रभात फेरी में नर्सिंग प्रषिक्षक कपिल महेचा, जिला समन्वयक आईईसी उमेष आचार्य, प्रषिक्षु महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रभात फेरी में लोक अदालत, विधिक सहायता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं, कन्या भू्रण हत्या, षिक्षा का अधिकार, बाल विवाह, पॉलीथीन की रोकथाम, जल संरक्षण इत्यादि विषयों पर बैनर व पोस्टर के माध्यम से विधिक जानकारियों का प्रचार-प्रसार किया गया।

प्रभात फेरी प्रारंभ करते समय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार बिष्नोई ने विधिक जानकारियां प्रदान करते हुए बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम को देष में 9 नवंबर को लागू किया गया था इसलिए इस दिवस को विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा तालुका स्तर पर तालुका विधिक सेवा समिति का गठन किया गया। इन विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा पात्र व्यक्तियों को विधिक सहायता प्रदान कर योग्य अधिवक्ताओं की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है। उन्होंने विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया और पात्रता के बारे में जानकारियां दी, इसके अतिरिक्त इन संस्थाओं द्वारा समय-समय पर मासिक लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत व राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में या मुकदमेबाजी से पहले के स्तर पर ’प्री-लिटिगेषन स्तर ’ पर आपसी समझौता वार्ता से विवादों का निपटारा कराया जाता है। इस क्रम में उन्होंने बताया कि इस वर्ष की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी द्वितीय शनिवार 12 नवंबर को सभी न्यायालयों में किया जा रहा है। अतः पक्षकार न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा योग्य मामलों को इस लोक अदालत में रखवाकर शीघ्र एवं सस्ता न्याय प्राप्त कर लोक अदालत का लाभ उठा सकते है। इसके अलावा उन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुए बाल विवाह निषेध का आह्वाह किया।

इसके अतिरिक्त श्री जवाहिर चिकित्सालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व ब्लक बैंक प्रभारी डॉ. कैलाष छंगाणी द्वारा रक्तदान षिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 45 युनिट ब्लड संग्रहित किया गया