विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर।माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) में पारित आदेश की अनुपालना में कोविड – 19 मृतक के आश्रितों को प्रत्येक मृतक 50000/- रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की जाती है।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहन लाल खटनावलिया ने बताया कि उक्त आदेशों की पालना में जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा ऑनलाईन अग्रेषित किये गये 295 प्रकरणों जिनमें महिला, पुरुष,बच्चे व सरकारी कर्मचारी भी शामिल है, को कुल राशि 14750000/- अक्षरे एक करोड सैतालीस लाख पचास हजार रूपये स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि इन प्रकरणों में सहायता उन व्यक्तियों को दी गई है जिनकी मृत्यु कोविड— 19 पॉजिटिव पाये जाने से हुई है, या कोविड – 19 – संक्रमित होने के पश्चात् उपचार के दौरान हुई है। कोविड- 19 संक्रमित की मृत्यु अस्पताल के बाहर होने पर जिला स्तर कमेटी द्वारा जांच पश्चात् कोविड- 19 मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद सहायता राशि जिला कलक्टर द्वारा स्वीकृत की जाती है।