विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मोहन लाल खटनावलिया ने 56 वर्षीय बाबूलाल पुत्र गुलाबराम कुम्हार निवासी रियां बड़ी पुलिस थाना पादू कलां के कृत्य को राज.गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा 2(ख) के अंर्तगत गुंडा की परिभाषा में पाते हुए धारा 3 राजस्थान गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही कर जिला नागौर से 1 माह तक निष्कासन के आदेश प्रदान किए हैं। इस दौरान बाबूलाल अजमेर जिले के पुष्कर थाने में अपनी गतिविधियां दर्ज करवाएंगे।