विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास विभाग सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर द्वारा प्रदान किये गये व्यवसायिक एवं शिक्षा ऋण के ऋणियों के लिये एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू की गई हैं। जिसमें जिन ऋणियों ने अल्पसंख्यक विभाग से ऋण लिया है और आज तक चुकता नहीं किया हैं वो एक मुश्त राशि जमा कराकर दण्डनीय ब्याज से छुटकारा पा सकते हैं।
जिला कार्यक्रम अधिकारी उस्मान खान कायमखानी ने बताया कि एक मुश्त ऋण योजना के तहत 31 मार्च 2022 तक वितरित ऋणों के लाभार्थी दंडनीय ब्याज की छूट के लिए पात्र हैं। उन्होंने बताया कि इसका फायदा लेने के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा हैं।
लाभार्थी शिविर में अधिशेष राशि मूलधन व ब्याज एक मुश्त जमा करवाकर योजना का लाभ उठा सकते हैं। शिविर में व्यवसायिक एवं शिक्षा ऋण योजनांतर्गत ऋण आवेदन, छात्रवृति योजना पोस्ट मैट्रिक एवं मैरिक कम मीन्स छात्रवृति एवं विभाग की ओर से संचालित सभी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी।
इस योजना की जानकारी देने एवं ऋण वसूली हेतु शुक्रवार को कार्यक्रम अधिकारी उस्मान खान कायमखानी और सहायक प्रशासनिक अधिकारी परसाराम ने मूण्डवा शहर में ऋणियों से संपर्क किया और उन्हें इस योजना की जानकारी दी।