मताधिकार के प्रयोग के लिए सवैतनिक अवकाश घोषित

विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के तहत राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव नवम्बर माह में होने है। नागौर जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के रिक्त पदों पर उप चुनाव के मतदान के लिए तिथि 25 नवम्बर (शुक्रवार) को नियत है।
जिला निर्वाचन अधिकारी पीयूष समारिया ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के प्रावधान राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 22 में प्रदत शक्तियों के क्रम में एवं श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेशनुसार सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र में स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/ दुकानों, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार / व्यवसाय में कार्यरत प्रत्येक कामगार को जिसमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित हैं, को पंचायती राज संस्थाओं के मतदान दिवस 25 नवम्बर (शुक्रवार) को सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। साथ ही ऐसे कामगार जो चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता है, परन्तु निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कार्यरत है, उन्हें भी अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए मतदान दिवस, 25 नवम्बर (शुक्रवार) का सवैतनिक अवकाश देय होगा ।