मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना : कॉलेज जाने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों और कार्यस्थल पर जाने वाले दिव्यांग युवाओं को मिलेगी स्कूटी

अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान

31 अगस्त तक किए जा सकेंगे आवेदन

विनय एक्सप्रेस समाचार, पाली। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विशेष योग्यजनो को अध्ययन एवं रोजगार गतिशीलता वृद्धि के लिए स्कूटी योजना 2022 हेतु ईमित्र के माध्यम से आवेदनकार्त निर्धारित प्रपत्र में 31 अगस्त तक ऑनलाईन कर सकते है।


सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक ने बताया कि विशेष योग्यजनों को अध्ययन एवं रोजगार गतिशीलता वृद्धि के लिए स्कूटी योजना 2022 हेतु ऑनलाईन ईमित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है। जिसमें विशेष योग्यजन पेंशन पीपीओ की प्रति/आय प्रमाण पत्र (आय 2 लाख से अधिक नहीं हो एवं आय प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि से 6 माह से अधिक पुराना नहीं हो), 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत के चलन निःशक्तता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, नियमित अध्ययन होने का प्रमाण पत्र (आवेदन की तिथि से एक माह से अधिक पुराना नहीं हो), रोजगार का प्रमाण पत्र के लिए आवेदक को नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, शपथ पत्र में आवेदक द्वारा पूर्व में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजना अंतर्गत मोटराईज्ड ट्राईसाईकिल/स्कूटी वाहन प्राप्त नहीं किये जाने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, आवेदक की 4 फोटो (विकलांगता प्रदर्शित करते हुए), ड्राईविंग लाईसेंस की स्व प्रमाणित प्रति (18 वर्ष से कम आयु के आवेदक के लिए बिना गियर के वाहन चलाने का लाईसेंस), आवेदन फार्म भरने की लिए आवेदक की आयु 15 से 45 वर्ष तक होनी चाहिए। इच्दुक आवेदक अपने आवेदन प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में 31 अगस्त 2022 तक ऑनलाईन एसएसओ पोर्टल पर एसजेएमएस डीएसएपी आईकन के माध्यम से करना सुनिश्चित करे। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है।