विनय एक्सप्रेस समाचार, पाली। रामदेवरा मेलें को दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने जिले में संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर जिले में रामदेवरा आने-जाने वाले यात्रियों द्वारा बसों की छतों पर बैठकर यात्रा करने एवं जुगाड वाहन में यात्रा करने को रोकने के लिए जिला परिवहन अधिकारी व रोडवेज प्रबंधक को निर्देश दिए है।
उन्होंने कहा कि रामदेवरा मेले की अवधि के दौरान राष्ट्रीय व राज्य मार्गो पर वाहनों में भीड़भाड़ को देखते हुए राजकीय एवं निजी बसों की छतों लगे केरियर एवं पीछे की सीढ़ियों पर कोई भी यात्री यात्रा न करे इसकी पुख्ता व्यवस्था की जाए। साथ ही पाली जिले की सीमाओं से होकर गुजरने वाले मार्गो पर भारी वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 40 एवं हल्के मोटरवाहनों की गति सीमा 60 किलोमीटर प्रतिघंटा की गई है जो आगामी 12 सितम्बर तक प्रभावी रहेगी। नियमों की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।
उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गो पर जिले में संचालित एम्बुलेंस व 108 को चिन्हित स्थानों पर तैनात रखने तथा दुर्घटना अथवा अन्य घटना घटित होने पर मरीज को नजदीकी अस्पताल पहुंचाने एवं उनका प्राथमिक उपचार सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गो संख्या 62 पर स्थित ओम बन्ना के स्थान पर श्रदालु व जातरूओं की अत्यधिक संख्या को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने राजस्थान एक्साईज एक्ट 1950 की धारा 53 (1) के तहत ओम बन्ना स्थान के सामने देसी मदिरा कम्पोजिट दुकान चोटिला तहसील रोहट में संचालित शराब के ठेके की समयावधि प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक नियत की है।
उन्होंने पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों को चेक पोस्टों पर वाहनों की निरंतर चैकिंग करने एवं रिफलेक्टर लगाने के साथ ही सड़क पर घूम रहे आवारा पशुओं को हटाने के निर्देश दिए।