*निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकेंगे, इपिक के अलावा विभिन्न 12 अन्य पहचान पत्र दिखाकर भी किया जा सकता हैं मतदान*

विनय एक्सप्रेस समाचार, पाली। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान आगामी 25 नवम्बर को मतदान दिवस के दिन मतदाता अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकेंगे। निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के अलावा आयोग द्वारा निर्धारित 12 अन्य पहचान पत्र दिखाकर भी मतदान किया जा सकता है। पाली विधानसभा क्षेत्र की 6 विधानसभाओं के मतदाता निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के अलावा आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/ डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधानपरिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड दिखाकर मतदान किया जा सकता है।