विनय एक्सप्रेस समाचार, पाली।हिट एंड रन केस के नए कानून को लेकर जिला कलक्टर नमित मेहता ने पाली में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर समझाईश की।
मेहता ने कहा कि सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा और जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया और कहा कि इसमें सभी संगठनों की राय ली जाएगी व वाहन चालक अपनी बात रख सकते है। उन्होंने वाहन चालकों से कार्य पर लौटने की अपील करते हुए कहा कि सरकार कानून लागू करने से पहले संगठनों के पक्ष को सुना जाएगा।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रकाश राठौड़ ने बताया कि अगर कोई एक्सीडेंट करने वाला मौके पर घायलो को छोडकर भाग जाता है और उसकी सूचना नहीं देता तो ही उनके विरूद्ध इस क़ानून के प्रावधान लागू होंगे। दुर्घटना के बाद पुलिस को सूचना देना जरूरी है ताकि घायलों की जान बचाई जा सके। उन्होंने बताया कि ये कानून दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बनाया जा रहा है साथ ही कि पूरे भारत में 1 लाख 50 हजार लोग दुर्घटनाओं में मारे जाते है जिनमें 50 हजार लोग हिट एंड रन का शिकार होते है जिसके लिए ये कानून बनाया गया है।
इस अवसर पर आपसी समझाईश व वार्ता के बाद प्रतिनिधि मण्डल के द्वारा हडताल पर नहीं जाने का आश्वासन दिया साथ ही सभी वाहन चालक बंधुओं को इस बारे में अवगत कराया जाएगा।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजेश गोयल, जिला रसद अधिकारी, पूजा सक्सेना, अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नानजीराम गुलबर, जिला परिवहन अधिकारी, आर.पी. वैष्णव, गोडवाड़ बस एसोसिएशन के बहादुर सिंह खालसा, प्रदीप कच्छवाह, पाली ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के हजारीराम, टैक्सी ड्राइवर यूनियन के फ़क़ीर मोहम्मद, दीनू ख़ान, कानाराम, ओटो रिक्षा यूनियन अकरम भाई एवं ट्रक एसोशिएशन आदि संगठनों के पदाधिकारी सतार भाई, फिरोज खान, अर्जुन सिंह, कालू भाई बावरी, पाली ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हजारीराम चौधरी, उपाध्यक्ष देवीसिंह, सचिव मुकेश शर्मा, संरक्षक हिम्मताराम भाटी, 10 सीटर टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष, मोहम्मद सत्तार पठान, कोषाध्यक्ष राजेश वैष्णव, सदस्य कालूराम, 5 सीटर टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष दीनू खान सिंधी, महामंत्री हनीफ भाई, ऑटो रिक्शा यूनियन अध्यक्ष, अकरम भाई व अर्जुन सिंह आदि मौजूद रहे।
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