कृषि या अकृषि ऋण एकमुश्त समझौता योजना 2020 की प्रवर्तन अवधि 30 जून तक बढ़ाई : दी-पाली सैण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

विनय एक्सप्रेस समाचार, पाली। दी-पाली सैण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पाली के समस्त ऋणी खाताधारकों को बैंक में लागू कृषि या अकृषि ऋण एकमुश्त समझौता योजना 2020 की प्रवर्तन अवधि 30 जून तक बढ़ाई गई है।

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प्रबंध निदेशक ने बताया कि योजना में ऐसे कृषि या अकृषि ऋण खाते जो दिनांक 31 मार्च 2021 को संदिग्ध एवं अशोध्य श्रेणी में वर्गीकृत हो चुके अर्थात् ऐसे प्रकरण जो दिनांक 31 मार्च 2018 को अवधिपार हो चुके थे तथा इसके बाद में नियमित नहीं हुयें ऐसे प्रकरण योजनान्तर्गत पात्र होंगें। ऐसे खाताधारकों को एकमुश्त समझौता योजना अनुसार ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज में राहत प्रदान करते हुयें पुराने खातों का निस्तारण किया जायेगा। योजना सीमित समय के लिए है, ऐसे समस्त खाताधारकों से अनुरोध है कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए एवं इस योजना की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए बैंक की सम्बन्धित शाखा में सम्पर्क करें।