मुद्राणालय एवं प्रेस मालिकों को देनी होगी सूचनाएं

विनय एक्सप्रेस समाचार, पाली। विधानसभा आम चुनाव 2023 के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि उनके क्षेत्र में पम्पलेट, पोस्टर मुद्रण पर नियंत्रण के लिए आवश्यक प्रपत्र में सूचनाएं संकलित की जाए।

उन्होंने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, सर्मथकों, कार्यकर्ताओं, व्यक्तियों, संगठनों, संस्थाओं द्वारा पम्पलेट, पोस्टर, विज्ञापन एवं हैण्डबिल आदि प्रकाशित करवाएं जाएंगे इस संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) की पालना सुनिश्चित करने के लिए सभी उपखण्ड अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में स्थापित संचालित सभी मुद्राणालयों/प्रिंटिंग प्रेसों को आवश्यक प्रपत्र में सूचना भिजवाने के लिए पाबंद करें। धारा 127 (क) के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नोटित तामिल कर रिपोर्ट अविलम्ब भिजवाई जाए। नोटिस के साथ परिशिष्ठ ’क’ और ’ख’ की प्रतियां प्रेस मालिकों को भेजी जाए।