विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। जिला कलेक्टर कार्यालय में विभागीय पदोन्नति समिति चयन वर्ष 2022-23 की सिफारिश के आधार पर कार्मिकों को राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32 के उपनियम 8 के अंतर्गत वरिष्ठ सहायक ( पे मेट्रिक्स लेवल-8), सहायक प्रशासनिक अधिकारी ( पे मेट्रिक्स लेवल-10), एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (पे मेट्रिक्स लेवल-11) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है ।जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने बताया कि विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर
सहायक प्रशासनिक अधिकारी से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर घनश्याम शर्मा, हनुमानराम विश्नोई, चम्पालाल कुम्हार, विश्वेश्वर प्रसाद, कैलाशचंद्र मूथा, अशोक कुमार छंगाणी, नेमीचंद भाटी, रणजीत सिंह, राजेंद्र सिंह शेखावत, गणपतराम विश्नोई, राजेंद्र कुमार दानोदिया, आनंद सिंह, राजेश कुमार चारण, बीजूलाल वसीटा, मालचंद को पदोन्नत किया गया है ।
वही वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर मो.फिरोज,राजू सिंह,भंवर कंवर, अयुब खान, रामचंद्र, रूपाराम, मालचंद, राजेश कुमार भाटी, श्रवण सिंह, हरफूल सिंह, गोपाल सिंह राठौड़, अमजद खां, भूपेंद्र सिंह, तेज सिंह, इरफान खां, रामकुमार राव व सीताराम लोढ़ा को पदोन्नत किया गया है ।
इसी प्रकार कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर
निर्मला विश्नोई, कैलाश सिंह, सरिता जाट, बाबूलाल, नंदकिशोर छंगाणी, रामाकिशन सोनी, अणदाराम, आजाद सिंह, मेहरामाराम, सुरेश कुमार, विनोद प्रजापत, अजय राठौड़, राजेंद्र गोदारा, राम रतन भाकर तथा लक्ष्मण सिंह गहलोत को पदोन्नत किया गया है ।
जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने बताया कि 13 कार्मिकों के लिए वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने के कारण पद रिक्त रखते हुए आस्थगित ( डेफर्ड) रखा गया है । पदोन्नत कार्मिकों को निर्देशित किया गया है कि वे कार्यग्रहण कर रिपोर्ट 15 दिवस की अवधि में संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से अविलंब प्रस्तुत करे।
साथ ही उन्होंने बताया कि की जिन कर्मचारियों द्वारा 9,18,27 वर्षीय सेवा पर एसीपी द्वारा अतिरिक्त वेतन वृद्धि का परिलाभ प्राप्त किया जा चुका है, उन्हे पदोन्नति पर राजस्थान सेवा नियम 26- ए के अंतर्गत पदोन्नति पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि का परिलाभ देय नही होगा ।