विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से जिला मुख्यालय पर स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से 25 वृद्वजन की आवासीय क्षमता के वृद्वाश्रम का वृद्वाश्रम संचालन नियम 2006 के तहत् संचालन किया जाना है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक जगदीश ने बताया कि इसके लिए वृद्वजनों के कल्याण के लिए कार्यरत पंजीकृत इच्छूक स्वयं सेवी संस्थाओं से प्रस्ताव 14 अक्टूबर तक जिला कार्यालय सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में कार्यालय समय तक आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि विस्तृत विवरण एवं वृद्वाश्रम संचालन हेतु आवेदन पत्र के प्रारूप वृद्धाश्रम संचालन नियम – 2006 विभागिय वेबसाईट पर देखे जा सकते हैं या जिला कार्यालय में भी सम्पर्क किया जा सकता है।