विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 की विज्ञप्ति के तहत् 943 परिचालक पद हेतु की गई भर्ती के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा तथा सर्वोच्च न्यायालय में दायर एसएलपी में पारीत निर्णय के क्रम में 461 नवीन चयन अभ्यार्थियों मे से 249 अभ्यार्थियों के सहमति पत्र प्राप्त हो गये है एवं 212 अभ्यार्थियों को सहमति पत्र देने के लिए 06.10.2021 तक सहमति पत्र के लिए अन्तिम अवसर दिया गया है।
राजस्थान रोडवेज प्रबन्धन द्वारा 212 अभ्यार्थियों को दिनांक 06.10.2021 तक अपना सहमति पत्र प्रस्तुत करने के लिए सहमति पत्र का प्रारूप व 212 अभ्यार्थियों की सूची राजस्थान रोडवेज की वेबसाईट www.transport.rajasthan.gov.in/rsrtc/ पर उपलब्ध है।
यहां यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 की विज्ञप्ति के तहत् 943 परिचालक पद हेतु की गई भर्ती के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर की खण्डपीठ द्वारा डीबी स्पेषल अपील संख्या 1396/12 विष्णुलाल सैन एवं अन्य बनाम निगम में पारित निर्णय दिनांक 27.09.2016 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एसएलपी संख्या 37928/2016 निगम बनाम विष्णु लाल सैन एवं अन्य में पारित किया जाकर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल स्पेषल अपील (रिट) संख्या 255/2020 निगम बनाम अविनाष षर्मा में पारित आदेष दिनांक 23.03.2021 के क्रम में कुल 943 चयनित अभ्यर्थियों में से नवीन चयनित 461 अभ्यर्थियों से दिनांक 10.08.2021 तक सहमति/असहमति चाहे गये थे। परन्तु आज दिनांक तक 461 अभ्यर्थियों में से 212 अभ्यर्थियों की सहमति/असहमति पत्र इस कार्यालय को प्राप्त नही हुए है।