क्या आप 26 सितम्बर को REET परीक्षा देने जा रहे हैं? ये खबर पढकर जाने से नहीं होगी कोई परेशानी

विनय एक्सप्रेस समाचार, अजमेर| आगामी 26 सितम्बर को आयोजित होने जा रही राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा ( REET 2021) में आप शामिल होने जा रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है, परीक्षा का आयोजन कर रहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने इस परीक्षा के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं,यह निर्देश परीक्षा आयोजन से जुड़े हुए हैं, खास तौर पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश को लेकर बोर्ड द्वारा यह निर्देश जारी किए गए हैं. इन निर्देशों की अवहेलना आपको भरी पड़ सकती है और हो सकता है कि आप परीक्षा देने से वंचित कर दिए जाए|
बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में केवल प्रवेश पत्र, काला और नीला बॉल पेन, मान्य पहचान पत्र और उसकी स्वप्रमाणित फोटो प्रति ही लेकर प्रवेश कर पायेंगे. इसी के साथ परीक्षा केंद्र में किसी भी तरह की इलेक्ट्रोनिक्स डिवाइस मादक द्रव्य और हेंड बैग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे. इन्हें परीक्षा केंद्र में ले जाना राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992 के तहत गैर कानूनी करार दिया गया है और ऐसा करने वालो के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की चेतावनी भी बोर्ड द्वारा जारी की गयी है|

यह सामग्री भी रहेंगी प्रतिबंधित 

राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन कर रहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने बाकायदा सूची जारी कर अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रतिबंधित सामग्री की जानकारी दी है, बोर्ड द्वारा जारी सूचि में परीक्षा कक्ष में घड़ी, चेन, अंगूठी, कान के टॉप्स, लोकेट और अन्य आभूष्ण प्रतिबंधित सूचि में शामिल किये हैं. साथ ही पर्स और डायरी को भी प्रतिबंधित सामग्री की श्रेणी में रखा गया है.

यह सामग्री रखनी होगी साथ 

REET परीक्षा के लिए बोर्ड द्वारा उस सामग्री की सूचि भी जारी की गयी है, जिसे परीक्षा देने आये अभ्यर्थियों को अपने साथ लाना जरुरी होगा. बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र के साथ मूल पहचान पत्र  और उसकी स्वप्रमाणित फोटो प्रति को साथ लाना पड़ेगा. इसी के साथ बोर्ड द्वारा उन दस्तावेजों की सूचि भी जारी की गई है जिसे पहचानपत्र के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा. इसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड फोटो युक्त मूल निवास प्रमाणपत्र या फोटो युक्त बैंक पास बुक को मान्यता दी गई है.