एनजीटी के अनुसार प्रत्येक चिकित्सीय संस्थान को सीटीएफ से जुड़ना होगा : जिला कलक्टर ने चिकित्सा विभाग व समस्त एसडीएम को दिये निर्देश

जिला व ब्लॉक स्तर पर बनाये नोडल अधिकारी


विनय एक्सप्रेस समाचार, श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर श्रीमती रूक्मणि रियार सिहाग ने एक आदेश जारी कर जिले की समस्त प्राईवेट हॉस्पिटल, प्राईवेट लेब व प्राईवेट क्लीनिक को अपने संस्थान से उत्पन्न बायो वेस्ट का विधिवत निस्तारण करने के लिये ई-टेक प्रोजेक्ट हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर से जुड़ने के निर्देश दिये है।
जिला कलक्टर ने बताया कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश के अनुसार चिकित्सीय संस्थानों से उत्पन्न बायो मेडिकल वेस्ट मेनेजमेंट एण्ड हैण्डलिंग रूल्स 2016 की अनुपालना में जिले के समस्त प्राईवेट हॉस्पिटल, प्राईवेट लेब व प्राईवेट क्लीनिक को अपने संस्थान से उत्पन्न बायो वेस्ट का विधिवत निस्तारण करना होगा। इसके लिये भारत सरकार द्वारा जारी बायो मेडिकल वेस्ट मेनेजमेंट रूल्स के अनुसार कॉमन ट्रीटमेंट फेसिलिटी (सीटीएफ) के सर्विस प्रोवाईडर द्वारा निर्धारित दर के अनुसार जोड़ा जाना है। कोई भी चिकित्सीय संस्थान खुले में बायोवेस्ट को नहीं फैंकेंगे, ऐसा करने पर नियमों का उल्लंघन माना जायेगा।


जिला कलक्टर ने बताया कि चिकित्सीय संस्थानों का बायोवेस्ट विधिवत निस्तारित हो, इसको लेकर जिला स्तर पर उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार ब्लॉक स्तर पर संबंधित बीसीएमओ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला कलक्टर ने समस्त बीसीएमओ को पाबंद किया है कि खण्ड स्तर पर समस्त प्राईवेट हॉस्पिटल, प्राईवेट लेब व प्राईवेट क्लीनिक को अतिशीघ्र सीटीएफ से जोड़ने हेतु पाबंद करे। जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारियों को भी निर्देश दिये है कि इस कार्य में उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिला स्तरीय नोडल अधिकारी का सहयोग करेंगे व आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक प्रशासनिक सहयोग भी उपलब्ध करवायेंगे।
जिला कलक्टर ने बताया कि जिले के समस्त प्राईवेट हॉस्पिटल, प्राईवेट लेब व प्राईवेट क्लीनिक द्वारा बायोवेस्ट निस्तारण में सहयोग नहीं करने पर उनके विरूद्ध संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।


उल्लेखनीय है कि श्रीगंगानगर खण्ड क्षेत्र में 136 प्राईवेट हॉस्पिटल, प्राईवेट लेब व प्राईवेट क्लीनिक, सादुलशहर क्षेत्र में 13, करणपुर क्षेत्र में 30, पदमपुर क्षेत्र में 39, रायसिंहनगर में 18, अनूपगढ व विजयनगर में 79, घडसाना में 28 तथा सूरतगढ़ ब्लॉक में 29 प्राईवेट हॉस्पिटल, प्राईवेट लेब व प्राईवेट क्लीनिक, जो बायो मेडिकल वेस्ट रूल की पालना नहीं कर  रहे है व सीटीएफ से जुड़ने शेष है।एनजीटी के अनुसार प्रत्येक चिकित्सीय संस्थान को सीटीएफ से जुड़ना होगा
जिला कलक्टर ने चिकित्सा विभाग व समस्त एसडीएम को दिये निर्देश