खाद्य पदार्थों के साथ ही अब मेडिकल स्टोर पर दवाओं की भी होगी जांच, संयुक्त टीम गठित
विनय एक्सप्रेस समाचार, श्रीगंगानगर। राज्य सरकार सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगी। इसके चलते शुद्ध के लिए युद्ध अभियान एक बार फिर प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत दूध और दूध से बने पदार्थों, मिठाइयों, मसालों, घी-तेल और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के साथ ही दवाओं में हेर-फरे करने वालों पर भी ठोस कार्रवाई होगी। अभियान के तहत पहले दिन जिले में विभिन्न दुकानों के निरीक्षण कर सैंपल लिए गए। अभियान में स्वास्थ्य विभाग सहित पुलिस, माप-तौल विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग आदि का सहयोग रहेगा। पहले दिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी जीत सिंह यादव, माप तौल अधिकारी दीपक जैन व बंशीधर आदि टीम में शािमल रहे और निरीक्षण कर सैंपल लिए।
सीएमएचओ डॉ. गिरधारी लाल मेहरड़ा ने बताया कि अभियान के तहत फूड शेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, ड्रग्स एवं कोस्मेटिक एक्ट 1940 तथा ड्रग्स एंड मैजिक रिमेडिस एक्ट 1954 के तहत कार्रवाई की जाएगी। विभागों की संयुक्त टीम खाद्य सुरक्षा के तहत दूध, मावा, पनीर व दुग्ध उत्पादों, आटा, बेसन, खाद्य तेल, घी, सूखे मेवे व मसालों, बाट एवं माप की जांच करेगी। यह टीमें नशीली व नकली औषधियों के तहत नशीली व नकली दवाओं की बिक्री रोकने के लिए चिन्हित मेडिकल स्टोर का निरीक्षण के साथ-साथ नकली व अवमानक दवाओं के संदिग्ध मेडिकल स्टोर की जांच व नमूने लेगी। आपत्तिजनक विज्ञापन व चमत्कारी औषधियों के प्रकरण के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए एफआईआर दर्ज करवाने, नशीली व नकली दवा पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई होगी। इसके अलावा बाट-माप तोल अधिकारी सही तौल व पुलिस इन मामलों में कानूनी कार्रवाई करेंगे। सीओआईईसी विनोद बिश्रोई ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए मिलावटी खाद्य सामग्री के मामलों का निस्तारण अब 90 दिन की अवधि में किया जाएगा। खाद्य पदार्थों के सब स्टैण्डर्ड, मिस ब्रांड व अनसेफ के प्रकरणों की आवश्यक जांच के बाद चालान एडीएम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जहां त्वरित सुनवाई होगी। जिले में पहले दिन बसंत मेंगो बार से आईसक्रीम का सैंपल, जोधपुर मिष्ठान भण्डार से रसगुल्ला, जोधपुर स्वीट हाऊस से कलाकंद व थनेजा आईसक्रीम से आईसक्रीम का सैंपल लिया गया। वहीं माप तौल मामलों में विभिन्न जगहों पर साढ़े छह हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। आगामी दिनों में कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आमजन कंट्रोल रूम नंबर 0154-2445071 पर भी मिलावट, अशुद्ध व अवधिपार खाद्य पदार्थों के संबंध में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।