15 मार्च तक जमा होंगे भार वाहनों का अग्रिम कर

विनय एक्सप्रेस समाचार, श्रीगंगानगर, । भार वाहनों का अग्रिम कर 15 मार्च 2023 तक जिला परिवहन कार्यालय में जमा करवाया जा सकेगा। जिला परिवहन अधिकारी श्री विनोद कुमार लेघा ने बताया कि वाहन स्वामी ने बताया कि माह मार्च 2023 में वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए अवकाश के दिनों में भी (धुलण्डी अवकाश को छोड़कर) जिला परिवहन कार्यालय श्रीगंगानगर खुला रहेगा। इसमें वाहनों के टैक्स जमा करवाने संबंधी सभी कार्य किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि वाहन स्वामियों के लाभार्थ लाई गई एमनेस्टी योजना के अन्तर्गत 31 दिसम्बर 2022 तक बकाया कर पर शास्ति/ ब्याज पर नियमानुसार छूट दी गई है। वाहन स्वामी इस एमनेस्टी योजना का लाभ मार्च 2023 में प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा खनिज विभाग की ओर से ई-रवन्ना के ओवर लोड माल भरने के 31 जनवरी 2023 तक जारी किये गये चालानों के जुर्माना राशि पर 95 प्रतिशत तक छूट दी गई है। ट्रक एवं ट्रैक्टर वाहन स्वामी इस एमनेस्टी योजना के अन्तर्गत छूट का लाभ मार्च 2023 में प्राप्त कर सकते हैं।