सामाजिक सुरक्षा पेंशन : त्रुटियों को अविलम्ब दुरस्त की जाये

विनय एक्सप्रेस समाचार, श्रीगंगानगर। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निर्देशानुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनांतर्गत पेंशनर को प्रतिमाह भुगतान करने के लिये वर्णित त्रुटियों को डोर-टू-डोर संपर्क कर दूर की जाये।


जिला कलक्टर श्रीमती रूक्मणि रियार सिहाग ने बताया कि संयुक्त शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार एवं मुख्य सचिव के निर्देशों की अनुपालना में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनांतर्गत विभिन्न कारणों यथा बैंक खाता, डाकघरों के खाते, मनी ऑर्डर, आयु विवरण में त्रुटि के कारण पेंशनर को प्रतिमाह का भुगतान नहीं होने के संबंध में वर्णित त्रुटियों को अविलम्ब दुरस्त करवाया जाये।


उन्होंने सीईओ जिला परिषद, जिले के समस्त एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ, आयुक्त नगरपरिषद, जिला कोषाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व समस्त नगरपालिकाओं के अधिशाषी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वर्णित त्रुटियों को अविलम्ब दुरस्त करवाये जाने एवं बैंक खाता परिवर्तन के क्रम में पेंशनर से डोर-टू-डोर संपर्क कर बैंक खातों में आवश्यक संशोधन करवाने के कार्य के लिये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। त्रुटियां दूर होने से पेंशन धारियों को पेंशन का भुगतान करने में आसानी होगी।