नरेगा श्रमिकों को गर्मी को देखते हुए राहत: जिला कलक्टर रूक्मणि रियार सिहाग

विनय एक्सप्रेस समाचार, श्रीगंगानगर। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची-1 के बिन्दु संख्या 19 के अनुसार 8 घण्टे की कार्यवधि मय एक घण्टा विश्रामकाल निर्धारित किया गया है।

जिला कलक्टर श्रीमती रूक्मणि रियार सिहाग ने बताया कि जिले में गर्मी के मध्यनजर रखते हुए महात्मा गांधी नरेगा का कार्य करने का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक (विश्रामकाल सहित) निर्धारित किया गया गया है। यह आदेश 16 अप्रैल 2022 से से प्रभावी रहेंगे। उन्होने बताया कि यदि कोई श्रमिक समूह समय से पूर्व निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेता है तो वह कार्य की माप मेट के पास उपलब्ध मस्टरोल में अंकित टास्क प्रपत्र में करवाने के उपरान्त एवं समूह के मुखिया के हस्ताक्षर के उपरान्त कार्य स्थल छोड सकता है।