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विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर चूरू इकाई द्वारा आज सोमवार को कार्यवाही करते हुये मो. आरीफ चालक अनुबंधित वाहन श्रम विभाग चूरू को परिवादी से एक लाख रुपये का चैक रिश्वत के रूप में लेते गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की चूरू इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके भाई की मृत्यु पर श्रम विभाग से मिलने वाले 5 लाख रुपये के क्लेम आवेदन को स्वीकृत कराने की एवज में विक्रम सिंह उप प्रबन्धक श्रम विभाग चूरू द्वारा मो. आरीफ चालक अनुबंधित वाहन श्रम
विभाग चूरू के माध्यम से परिवादी से एक लाख रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है। जिस पर एसीबी चूरू इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आनन्द कुमार स्वामी के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उप अधीक्षक पुलिस श्री शब्बीर खान एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये मो. आरीफ पुत्र श्री कुरेड़ खान कायमखानी निवासी आथूणा मोहल्ला, चूरू हाल चालक अनुबंधित वाहन श्रम विभाग चूरू को परिवादी से एक लाख रुपये का चैक रिश्वत राशि के रूप में लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी विक्रम सिंह उप प्रबन्धक श्रम विभाग चूरू की भूमिका की विस्तृत जाँच जारी है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।
एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि
एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध
भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।

उन्होंने बताया कि शासन सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग नवीन जैन के अनुसार जिले में अवैध बॉयोडीजल पंप पाए जाने पर सीज करने की कार्यवाही के निर्देश दिए हुए हैं।
दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जाने पर शोभाणा में संचालित विष्णु फ्यूल सेंटर को सील किया गया । मौके पर भंडारित प्रोडक्ट के सैंपल लिए गए जिसको प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाएगा। इस कार्यवाही में प्रवर्तन निरीक्षक योगेश चौधरी भी शामिल थे।

विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। ए.सी.बी.मुख्यालय के निर्देश पर इन्टेलिजेन्स, अजमेर इकाई द्वारा आज बुधवार को कार्यवाही करते हुये नगर निगम अजमेर के पार्षद पति रंजन शर्मा के दो दलालों किशन खंडेलवाल व देवेन्द्र सिंह (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से 2 लाख रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी.की इन्टेलिजेन्स, अजमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी पुश्तैनी भूमि पर किये जा रहे समतलीकरण के कार्य को रंजन शर्मा पार्षद पति वार्ड नं.41, नगर निगम अजमेर द्वारा धमकाकर रूकवा दिया गया था तथा निर्माण कार्यों की स्वीकृति दिलवाने की एवज में अपने दो दलाल किशन खंडेलवाल व देवेन्द्र सिंह (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से 50 लाख रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है। जिस पर एसीबी अजमेर के पुलिस अधीक्षक श्री समीर कुमार सिंह के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज इन्टेलिजेन्स, अजमेर इकाई के उप अधीक्षक पुलिस श्री पारसमल एवं पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह तथा उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये किशन खंडेलवाल पुत्र श्री रामगोपाल निवासी 600/10, न्यू गोविन्द नगर, रामगंज, अजमेर तथा देवेन्द्र पुत्र स्व.श्री दुर्गसिंह निवासी 7, पिपली बालाजी मंदिर के पास, बिहारीगंज, अलवर गेट, अजमेर (दोनों प्राईवेट व्यक्ति) को रंजन शर्मा पार्षद पति वार्ड नं.41, नगर निगम अजमेर के लिये परिवादी से 2 लाख रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन.के निर्देशन में आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी.टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।
एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं.1064 एवं whatsapp हेल्पलाइन नं.94135-02834 पर 24×7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।
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