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मार्केटिंग कौशल, उत्पाद स्थिति, मूल्य निर्धारण रणनीति व उपभोक्ता व्यवहार को आभासी से वास्तविक तौर पर समझने के लिए अभियांत्रिकी महाविद्यालय बीकानेर के एमबीए प्रथम के वर्ष के छात्रों ने “मार्केटिंग सिमुलेशन” नवाचार के तहत महाविद्यालय में ही एक दिन की अलग-अलग कंपनियों के उत्पादों की दुकान लगा कर शिक्षकों, विद्यार्थियों व महाविद्यालय के कर्मचारियों को सत्रह हज़ार रुपयों के उत्पादों की बिक्री कर सृजनता का परिचय दिया l
इस मौके पर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन कर प्राचार्य जय प्रकाश भामू ने कहा कि सृजनता व नवाचार ही शिक्षा का मूल है, उद्यमिता सीखने के लिए किसी भी उत्पाद के प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस व प्रमोशन मिक्स को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है l कार्यक्रम संयोजक डॉ विजय शर्मा ने विद्यार्थियों से इस सिमुलेशन के माध्यम के द्वारा मार्केटिंग और सेलिंग की नई तकनीको और रणनीति को सीखने पर बल दिया l उन्होंने बताया की इस कार्यक्रम हेतु पतंजलि, डाबर व हिमालय के विभिन्न उत्पादों को लेकर तीन टीमें गठित की गयी तथा उन्हें उत्पादों को बेचने हेतु पांच घंटे का समय दिया गया l
कार्यक्रम में इन विद्यार्थियों की रही भागीदारी
यशवी बंसल, सौरभ परिहार, मुरली रंग, मंगल रामावत, पूजा राठौर, अभय करण, हिमांशी रावत, प्राची, नफीस अहमद, चिराग बंसल, भवानी राजपुरोहित, अनुराग गौतम, रक्षित सेठिया, अजीत जोर्ज, फैसल खान इत्यादि
ये संकाय सदस्य रहे शामिल
डॉ. ऋचा यादव, डॉ. नवीन शर्मा, डॉ. अवधेश व्यास, डॉ. विजय मोहन, डॉ. मनोज कुड़ी, डॉ. शौकत अली, डॉ. ओम प्रकाश जाखड, डॉ. महेंद्र व्यास, डॉ. चक्र्वर्तिनारायण श्रीमाली, डॉ. निशा, डॉ. राधा माथुर, डॉ. प्रीती नरुका, डॉ. शिवांगी बिस्सा इत्यादि ने प्रतिभाग किया l

मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने, जनजीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जिले में पतंगबाजी के लिए उपयोग में लाए जाने वाले सभी प्रकार की पतंगे, मांझे और धागे के निर्माण, बिक्री और उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर सभी प्रकार की पतंग , मांझे और धागे के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाना आवश्यक है, इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 188 , 269 और 270 के तहत प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध आगामी आदेशों तक प्रभाव में रहेगा। गौतम ने कहा कि आदेश की अनुपालना नहीं करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार सख्त दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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