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इस आदेश के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव, रोकथाम, इसके संक्रमण की श्रंखला को जांच, उपचार तथा इसके संक्रमण से होने वाली मृत्यु को न्यूनतम किये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सभी सम्भव प्रयास निरन्तर किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 20 राजकीय चिकित्सा संस्थानों में कोविड-19 की जांच निःशुल्क की जा रही है तथा एनएबीएल मान्यता प्राप्त एवं आईसीएमआर से अनुमोदित 4 निजी जांच प्रयोगशालाओं में कोविड- 19 की जांच की जा रही है ।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि आईसीएमआर के निर्देशों पर निजी जांच प्रयोगशालाओं में कोविड की जांच की उच्चतम सीमा 4500 रूपए प्रति जांच निर्धारित की गई थी। देश में ही आरटी-पीसीआर टेस्टिंग किट के विनिर्माण एवं सहज उपलब्धता तथा आमजन को कम कीमतों पर सहज एवं सुलभ जांच सुविधा उपलब्ध कराने को दृष्टिगत रखते हुए सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, निजी मेडिकल कॉलेजों, निजी अस्पतालों, निजी जांच प्रयोगशालाओं के प्रतिनिधियों एवं विषय-विशेषज्ञों के साथ विचार – विमर्श के उपरान्त, आरटी-पीसीआर किट एवं अन्य उपभोग्य की दरों तथा अन्य राज्यों द्वारा कोविड की जांच हेतु निर्धारित की गई दरों और राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य में एनएबीएल मान्यता प्राप्त एवं आईसीएमआर से कोविड- 19 जांच हेतु अनुमोदित निजी जांच प्रयोगशालाओं में कोविड-19 की आरटी-पीसीआर जांच की अधिकतम दर 2200 रूपए ( जीएसटीध्सभी कर सहित) निर्धारित की गई है।

मान्यता प्राप्त एवं आईसीएमआर से कोविड – 19 जांच हेतु अनुमोदित निजी प्रयोगशालाओं द्वारा सभी आवश्यक प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए जांच किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।