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इसी प्रकार से उन्होंने थाना कोटगेट क्षेत्र के रानी बाजार के क्षेत्र में गुरूद्वारा स्कूल के पास मकान राजेन्द्र अग्रवाल से मकान शिवशंकर पित्ती तक के क्षेत्र में, केजी काॅम्पलेक्स के पास रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र में दुकान नारायण प्रोविजनल स्टोर से मकान डाॅ.एल.सी बैद तक के क्षेत्र में, अम्बेडकर सर्किल के क्षेत्र में होटल अंगारा के पास मकान फिराज सिद्दकी से हनी आईसक्रीम फैक्ट्री तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।
चौधरी ने थाना सदर अंतर्गत पुरानी गिन्नाणी के क्षेत्र में मकान राजूसिंह व मकान दुर्गा शंकर से मकान श्याम सिंह व मकान नंदू सोनी तक के क्षेत्र में हनुमान हत्था क्षेत्र में व्यास भवन से सीताराम मंदिर के गेट तक क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।
इसी प्रकार से जयनारायण व्यास काॅलोनी थाना क्षेत्र के कान्ता खतुरिया काॅलोनी क्षेत्र में बाला जी आयरन स्टोर से मकान के.एल.राठौड़ तक में मटकी की दुकान से लेकर एस.पी.सिंह के मकान तक के क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू की है।
उन्होंने बताया कि इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।
विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर। जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने कहा कि जिले से प्रवासियों को उनके सम्बंधित राज्य में भिजवाने के लिए अधिकारी समन्वित प्रयास करते हुए जल्द से जल्द व्यवस्थाएं करें। गौतम ने बुधवार को अपने कक्ष में बैठक लेते हुए कहा कि लाॅक डाउन के दौरान जिले में रह रहें प्रवासियों को बसों से भिजवाया जाएगा। इसके लिए सीमावर्ती क्षेत्रों सहित जिले के सभी उपखंडों में मौजूद प्रवासियों की सूची ई मित्र के जरिए तैयार की जा चुकी है अधिकारी इस सूची का सत्यापन कर प्रवासियों को उनके गंतव्य के लिए रवाना करें।
गौतम ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रवासियों को यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े।
बाहर से आने वाले लोगों की चैक पोस्ट पर ही जांच
जिला कलक्टर ने कहा कि जिले में बाहर से आने वाले सभी लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण चैक पोस्ट पर ही किया जाए। गौतम ने कहा कि अन्य राज्यों से जो बसें आ रही है उनको उपखंड स्तर पर बनाए गए चैक पोस्ट पर ही रोक कर सबकी स्क्रीनिंग हो तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई संदिग्ध प्रवेश ना कर सके।
प्रवासियों को रवाना करते समय भी उनका स्वास्थ्य परीक्षण हो तथा चैक पोस्ट पर एक रजिस्टर संधारित किया जाए। जिसमें आने वालों से जुड़ी समस्त सूचनाएं अंकित की जाए।
बाहर से आने वालों की दें सूचना
जिला कलक्टर गौतम ने कहा कि आमजन सतर्क रहें और अपने आस-पास बाहर से आने वाले लोगों के बारे में प्रशासन को सूचना दें। बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की भी यह जिम्मेदारी है कि वह अपने आने की सूचना स्वयं भी प्रशासन को दे ताकि संक्रमण की प्रत्येक संभावना को भी प्रारम्भिक स्तर पर ही समाप्त किया जा सके और जिला कोरोना फ्री रह सके।
बैठक में निदेशक माध्यमिक शिक्षा सौरभ स्वामी, एसडीएम बीकानेर रिया केजरीवाल, प्रशिक्षु आईएएस अभिषेक सुराणा, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ए एच गौरी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) सुनीता चौधरी, जिला परिवहन अधिकारी जुगल माथुर, उपनिदेशक सांख्यिकी धर्मपाल सहित रोडवेज की मैनजर इंदिरा गोदारा उपस्थित थे।
गहलोत ने कहा कि प्रवासियों एवं श्रमिकों को हैल्पलाइन नंबर 18001806127, emitra.rajasthan.gov.in पोर्टल, ई-मित्र मोबाइल एप अथवा ई-मित्र कियोस्क पर पंजीकरण करवाना होगा। श्रमिकों के पंजीकरण के बाद राज्य सरकार संबंधित राज्य सरकार से सहमति प्राप्त करेगी। पंजीकृत प्रवासी एवं श्रमिकों की संख्या के अनुसार उन्हें को तय तिथि एवं समय पर अपने घर जाने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। जो व्यक्ति अपने वाहन से आना चाहेगा उसे पंजीकरण में इसका उल्लेख करना होगा। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से फिलहाल सड़कों पर नहीं निकले और न ही रवाना हों।
गहलोत शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नियत स्थान पर पहुंचने के बाद प्रवासियों एवं श्रमिकों को क्वारेंटाइन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो प्रवासी या श्रमिक कर्फ्यू पास लेकर निजी वाहनों से आएंगे, उन्हें राज्य में एंट्री प्वाइंट पर रजिस्टेªशन के बाद आने दिया जाएगा और नियत स्थान पर पहुंचने के बाद क्वारेंटाइन किया जाएगा। राजस्थान से निजी वाहनों से बाहर जाने वाले प्रवासियों को भी जिला कलेक्टर की ओर से चरणबद्ध रूप से पास जारी किए जाएंगे।
किसी भी स्थान से आए व्यक्ति की सूचना प्रशासन को दें ग्रामवासी
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रवासियों एवं श्रमिकों को पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने-अपने राज्यों में पहुंचाना बड़ी चुनौती है। प्रवासियों को सोशल डिस्टेंसिंग एवं हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना के साथ अगले कुछ दिनों में सकुशल अपने-अपने स्थानों पर पहुंचाने के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि बिना किसी जातिगत भेदभाव के क्वारेंटाइन अवधि और कर्फ्यू नियमों की सख्ती से पालना की जाए। उन्होंने अपील की है कि ग्रामवासी किसी भी स्थान से आए व्यक्ति की सूचना स्थानीय प्रशासन को दें ताकि क्वारेंटाइन के नियम की पालना करवाई जा सके और प्रदेशवासियों द्वारा इतने दिनों से की जा रही तपस्या विफल नहीं हो।
स्क्रीनिंग एवं बसों की पर्याप्त व्यवस्था हो
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रवासियों के इस आवागमन के लिए चिकित्सा विभाग सर्दी-जुकाम एवं बुखार (आईएलआई) के लक्षणों की स्क्रीनिंग एवं जांच की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करे। साथ ही परिवहन विभाग उचित संख्या में बसों की व्यवस्था और स्थानीय जिला प्रशासन राज्य की सीमाओं पर अस्थायी आवास एवं भोजन आदि की व्यवस्था का प्रबंध करे। बसों एवं अस्थायी आवासों में सैनिटाइज एवं साफ-सफाई की भी उचित व्यवस्था रहे।
होम एवं संस्थागत क्वारेंटाइन का उचित प्रबंध करें
श्री गहलोत ने निर्देश दिए कि प्रवासी एवं श्रमिकों को तय हैल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार क्वारेंटाइन में रखने की सख्ती से पालना करवाई जाए। जहां तक सम्भव हो ये श्रमिक होम क्वारेंटाइन में रहें, जिनके पास आवास की उचित व्यवस्था नहीं हो, उनके लिए स्थानीय प्रशासन संस्थागत क्वारेंटाइन की व्यवस्था उपलब्ध करवाएं।
प्रवासी एवं श्रमिक धैर्य और अनुशासन का पालन करें
मुख्यमंत्री ने प्रवासी एवं श्रमिकों से अपील की है कि कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए आवागमन में सहूलियत के लिए अनुशासन के साथ प्रशासन का पूरा सहयोग करें। उन्होंने कहा कि सभी लोग अपने साथ आवश्यक पहचान पत्र, अगर पूर्व में कोरोना जांच की गई है, तो उसके दस्तावेज, साथ रखें। प्रशासन द्वारा चाही गई सभी जानकारियां बिना किसी डर एवं हिचक के उपलब्ध करवाएं। परिवहन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तथा स्क्रीनिंग के समय धैर्य बनाए रखें। साथ ही कोरोना के लक्षण तथा किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति से सम्पर्क के संबंध में जानकारी को नहीं छुपाएं।
नियमों का उल्लंघन किया तो होगी कार्रवाई
गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार सभी प्रवासियों एवं श्रमिकों को सकुशल उनके घर पहुंचाना चाहती है, लेकिन संक्रमण से बचाव के लिए उनका सहयोग महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने क्वारेंटाइन में रहने वाले सभी लोगों की कोविड-19 क्वारेंटाइन अलर्ट सिस्टम तथा राज कोविड-19 इन्फो एप के माध्यम से ऑनलाइन Tracking की व्यवस्था की है। यदि कोई व्यक्ति क्वारेंटाइन एरिया से बाहर जाता है तो उसके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने कहा कि प्रवासी एवं श्रमिकों को आवागमन में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पडे़, इसके लिए संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों से वार्ता कर उचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा श्री रोहित कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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