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district majistrate – Vinay Express https://vinayexpress.in खबर हमारी विश्वास आपका Mon, 04 May 2020 16:22:58 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0 स्टेण्डर्ड लेबर को ही गृह राज्य भेजेगा प्रशासन-जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम, 14 दिन के स्टेट क्वरेंटाइन का भी दिया जाएगा प्रमाण पत्र https://vinayexpress.in/2020/05/04/district-administration-bikaner/ Mon, 04 May 2020 16:22:58 +0000 https://vinayexpress.in/?p=952 विनयएक्सप्रेस समाचार, बीकानेर। जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने कहा कि  जिले से स्टेण्डर्ड लेबर को ही उनके गृह राज्यों में भेजा जाएगा। ऐसे श्रमिकों को गृह राज्यों में भेजने के लिए प्रशासन सभी समुचित व्यवस्थाएं करेगा। स्टेण्डर्ड लेबर को भेजने से पूर्व इनके लिए प्रशासन द्वारा 14 दिन के स्टेट  क्वरेंटाइन में रहने का प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। गौतम ने बताया कि स्टेण्डर्ड लेबर को यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने में यह प्रमाण पत्र सहायक होगा।
गौतम ने प्रवासियों को भेजने के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों के साथ सोमवार को अपने कक्ष में आयोजित बैठक में यह बात कही। उन्होंने बताया कि स्टेण्डर्ड लेबर उसे माना जाएगा जो लाॅकडाउन से तुरंत पहले किसी कारणवश या काम के सिलसिले में जिले में आए और लाॅकडाउन के चलते पुनः अपने घर नहीं पहुंच सके और जिनके रहने के लिए यहां घर आदि की समुचित सुविधा नहीं है।  उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि अब तक जिन लोगों ने जाने के लिए ई मित्र के जरिए पंजीयन करवाया है इस पंजीयन सूची की समीक्षा की जाए और इसके अनुसार ही इन श्रमिकों को भेजने की व्यवस्था करवाई जाए।
जिला कलक्टर ने बताया कि उन श्रमिकों को प्रशासन द्वारा गृह राज्य नहीं भेजा जाएगा जो बीकानेर में लम्बे समय से आवासरत थे अथवा यहां रोजगार में संलग्न थे।

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उल्लंघन किया तो दूरस्थ स्थान पर करेंगे क्वरेंटाइन
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि बाहर से आने वाले प्रत्येेक व्यक्ति को होम क्वेरंटाइन में अनिवार्य रूप से रहना होगा। यदि घर पर होम क्वरेंटाइन रहने की व्यवस्था या जगह नहीं हो तो स्टेट क्वरेंटाइन या गांव आदि में स्कूलों में ठहराने की व्यवस्था की गई है। जिला कलक्टर ने कहा कि किसी भी स्थिति में बाहर से आया व्यक्ति घर में 14 दिन रहे बिना यदि बाहर घूमता पाया गया तो नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
कुमार ने कहा कि ऐसा होने पर सम्बंधित को दूरस्थ स्थान पर क्वरेंटाइन कर दिया जाएगा। गौतम ने अधिकारियों को निर्देश कि होम क्वरेंटाइन व्यक्तियों के घर के बाहर स्टीकर चिपकाया जाए जिससे आसपास के लोगों को उनकी जानकारी हो तथा यदि कोई व्यक्ति बाहर घूमता दिखे तो अन्य लोग इसकी सूचना प्रशासन को दे सके। जिला कलक्टर ने सभी अधिकारियों को स्टेट क्वरेंटाइन सेंटर का निरीक्षण कर जांच करने तथा सभी व्यवस्थाएं पुख्ता रखने के निर्देश दिए। क्वरेंटाइन सेंटर में ठहराया गया व्यक्ति अनुपस्थित मिला तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
बैठक में निदेशक माध्यमिक शिक्षा सौरभ स्वामी, उपखंड अधिकारी रिया केजरीवाल, प्रशिक्षु आईएएस अभिषेक सुराणा, अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) सुनीता चैधरी, सहायक कलक्टर बिन्दु खत्री, सहायक निदेशक लोक सेवाएं सबीना बिश्नोई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नरेन्द्रपाल सिहं, रजिस्ट्रार राजुवास अजीत सिंह उपस्थित थे।

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बीकानेर स्थापना दिवस पर नहीं होगी पंतगबाजी : नियमों तोड़ने पर कार्यवाही के आदेश https://vinayexpress.in/2020/04/24/city-news-bikaner-2/ Fri, 24 Apr 2020 15:03:07 +0000 https://vinayexpress.in/?p=657 विनयएक्सप्रेस समाचार, बीकानेर। बीकानेर स्थापना दिवस व अक्षया तृतीया के अवसर पर इस वर्ष समस्त प्रकार की पंतगबाजी (चंदा, पंतग आदि )प्रतिबंधित रहेगी।  जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पतंगबाजी को प्रतिबंधित किया है।

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मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने, जनजीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जिले में पतंगबाजी के लिए उपयोग में लाए जाने वाले सभी प्रकार की पतंगे, मांझे और धागे के निर्माण, बिक्री और उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर सभी प्रकार की पतंग , मांझे और धागे के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाना आवश्यक है, इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 188 , 269 और 270 के तहत प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध आगामी आदेशों तक प्रभाव में रहेगा। गौतम ने कहा कि आदेश की अनुपालना नहीं करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार सख्त दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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