js_composer domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home2/vokunju1/public_html/vinayexpress.in/wp-includes/functions.php on line 6170
विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर हनुमानगढ़ इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते दरियासिंह नायब तहसीलदार एवं रेखराज कानूनगो, उप तहसील तलवाड़ा झील, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ को परिवादी से 7 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की हनुमानगढ़ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि वसीयत के इंतकाल दर्ज करने की एवज में दरियासिंह नायब तहसीलदार एवं रेखराज कानूनगो, उप तहसील तलवाड़ा झील, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ द्वारा प्रति बीघा 4 हजार रुपये के हिसाब से 16 हजार रुपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी बीकानेर के पुलिस अधीक्षक श्री गगनदीप सिंगला के सुपरविजन में एसीबी हनुमानगढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री तेजपाल के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री सुभाषचंद मय टीम द्वारा ट्रकप कार्यवाही करते हुये दरियासिंह पुत्र श्री धर्माराम निवासी गांव मौमनवास, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ हाल नायब तहसीलदार उप तहसील तलवाड़ा झील, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ एवं रेखराज पुत्र श्री मानाराम निवासी वार्ड नं0 23, टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ हाल कानूनगो, उप तहसील तलवाड़ा झील, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ को परिवादी से 7 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ तथा उसके आवास एवं अन्य ठिकानो पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।


इसके अनुसार लोक सुरक्षा एवं लोक आपात के दृष्टिगत बीकानेर संभाग के चारों जिलों बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर तथा हनुमानगढ़ के संपूर्ण क्षेत्र में 2जी, 3जी, 4जी, डाटा इंटरनेट सर्विस, बल्क एसएमएस, एमएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया वेबसाइट (वायस कॉल ऑफ ऑल लेंडलाइन, मोबाइल फोन, ऑल लीज लाइन और ब्रांडबैंड यथासंभव हॉस्पिटल, बैंक और इंडस्ट्रीज को छोड़कर) बंद रहेंगी।
संभागीय आयुक्त ने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने और अवहेलना नहीं करने के आदेश दिए हैं। यदि कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो उसे सक्षम विधिक प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जा सकेगा।




