js_composer domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home2/vokunju1/public_html/vinayexpress.in/wp-includes/functions.php on line 6170विनयएक्सप्रेस समाचार, जयपुर। सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना ने बताया कि कोविड़-19 महामारी को देखते हुए गौण मंडी घोषित 592 ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं क्रय विक्रय सहकारी समितियों के संचालन में लगे कार्मिकों को 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस निर्णय से विपरीत परिस्थतियों में खरीद से जुड़े कार्य कर रहे सहकारी समितियों के कार्मिकों को संबल मिलेगा।
आंजना ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किसानों से अपने खेत के नजदीक उपज बेचान की सुविधा देने के लिए नियमों में शिथिलता देकर 592 ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं क्रय विक्रय सहकारी समितियों को निजी गौण मंडी घोषित किया है। उन्होंने बताया कि सहकारिता विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी इस कार्य में लगातार सहयोग कर सहकारी समितियों को सक्रिय कर रहे है।
प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता श्री नरेश पाल गंगवार ने बताया कि आज तक 390 सहकारी गौण मंडियों द्वारा किसानों को अपने गांव के नजदीक ही उपज बेचान की सुविधा देना प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि निजी गौण मंडी का कार्य समितियों द्वारा वर्तमान में किये जा रहे कार्यो के अतिरिक्त नवीन कार्य है। अतः मंडी व्यवसाय में वृद्धि एवं कार्मिकों के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए समिति को प्राप्त मंडी शुल्क आय (समिति का हिस्सा) 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि के रूप में समिति कार्मिकों को मिलेगा।
गंगवार ने बताया कि महामारी के दौर में किसानों से सुगम खरीद के लिए उठाए गए इस ऎतिहासिक कदम का फायदा सहकारी समितियों को मिल रहा है। कई ऎसी समितियां है जिन्होंने निजी गौण मंडी के रूप में 2-2 करोड़ रूपये से अधिक का व्यवसाय कर लिया है। कार्मिकों को प्रोत्साहन राशि का वितरण त्रैमासिक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गंगानगर जिले की गौण मंडी घोषित सहकारी समितियां लगातार अच्छा कार्य कर रही है। विभाग इस बात का भी आंकलन कर रहा है कि अच्छा कार्य करने वाली सहकारी समितियों को विभाग की अन्य योजनाओं से प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाएगा।
विनयएक्सप्रेस समाचार, बीकानेर। आईएएस प्रशिक्षु एवं उपखण्ड अधिकारी बज्जू तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट अभिषेक सुराना ने सोमवार को पूगल रोड स्थित फल-सब्जी थोक मण्डी का निरीक्षण करते हुए कोरोना कोविड -19 की एडवाईजरी की पालना नहीं करने पर मौके पर लोगों पर जुर्माना लगाया और उन्हें चेतावनी दी की अगर कोई भी व्यक्ति मण्डी यार्ड अथवा इसके बाहर एडवाइजरी की पालना नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

कार्यपालक मजिस्ट्रेट सुराना के नेतृत्व में कोविड-19 की एडवाइजरी की पालना के संदर्भ में मंडी यार्ड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोविड-19 की एडवाइजरी का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। उन्होंने बिना मास्क यार्ड में पाए गए लोगों से 200 रूपये प्रति व्यक्ति जुर्माना राशि मौके पर ही वसूल की । साथ ही यार्ड में बिना वैध पास पाए लोगों के खिलाफ भी जुर्माना वसूल करते हुए कार्यवाही की गई। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति मंडी यार्ड में बिना पास नहीं प्रवेश करें एवं मंडी में बिना मास्क व पास कोई पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मंडी में बिना अनुज्ञापत्र पर खुदरा व्यापार करने वालों के भी कांटा जप्त कर जुर्माना लगाया। साथ ही उन्होंने मंडी के बाहर भी सब्जी विक्रेताओं द्वारा एडवाइजरी पालना सुनिश्चित नहीं करने पर कार्रवाई की तथा एक दुकान को लॉक कर, सील किया जाकर जुर्माना राशि वसूली ।

इस संपूर्ण कार्यवाही के दौरान मंडी समिति सचिव सीएल स्वामी, नया शहर थाना के इंस्पेक्टर जगजीत सिंह आदि भी साथ रहे। स्वामी ने बताया कि सोमवार को कुल 6300 की जुर्माना राशि वसूल की गई तथा गत सप्ताह में बिना मास्क लगाने के विभिन्न अन्य प्रकरणों में कुल 21000 रूपये की राशि जुर्माना स्वरूप वसूल कर राजकोष में जमा करवाई गई। उन्होंने ने बताया कि कोरोना कोविड-19 वायरस के संक्रमण को रोकने के चिकित्सीय मानकों की पूरी पालना करवाई जा रही है। जो इसकी पालना नहीं करते हैं,उनपर जुर्माना लगाया जा रहा है। मण्डी में हेडवास, सैनिटाइजेशन, मेडिकल टीम द्वारा थर्मल स्कैनिंग आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी सख्ती से करवाई जा रही है। उन्होंने मण्डी पहुंचने वालों से कहा कि वे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना में अपनी सहभागिता और जिम्मेदारी समझे और बिना मास्क व पास के मंडी में प्रवेश नहीं करें।
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