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विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। देश में आज से लागू नए आपराधिक कानूनों के तहत प्रदेश में पाली के सादड़ी पुलिस थाने में पहली एफआईआर (नम्बर 0117) सोमवार को दर्ज की गई। महानिदेशक पुलिस, साइबर अपराध एवं एससीआरबी श्री हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि यह एफआईआर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 173 के तहत रास्ता
रोककर मारपीट करने एवं सम्पत्ति को नुक़सान पहुंचाने की घटना के सम्बन्ध में दर्ज की गई। यह घटना सुबह 7.30 बजे की है। इसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 115 (2), 126 (2), 324 (4) एवं 324 (5) में प्रकरण दर्ज किया गया।
श्री प्रियदर्शी ने बताया कि प्रदेश में नए आपराधिक कानूनों की न्याय प्रणाली के तहत दोनों संहिताओं बीएनएसएस एवं बीएनएस का सुचारू क्रियान्वयन आरम्भ कर दिया गया है। पुराने कानूनों के स्थान पर नए कानूनों में सिस्टम का सही तरीके से ट्रांजिशन हो गया है। सीसीटीएनएस पर बीएनएस एवं बीएनएसएस का इंटीग्रेशन पूरा हो चुका है। प्रदेश के नागरिकों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी।
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विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर/अलवर। एंटी करप्शन ब्यूरो मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की अलवर द्वितीय इकाई द्वारा आज रविवार को कार्यवाही करते हुये रमेश सिंह सहायक अधिशाषी अभियन्ता, (ब्रिज लाईन) कार्यालय डिप्टी चीफ इंजीनियर, उत्तर मध्य रेल्वे, आगरा को परिवादी से 1 लाख 50 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की अलवर द्वितीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म को रेल्वे के लगभग 15-15 करोड़ के दो वर्क आॅर्डर प्राप्त हुये थे, जिनके बकाया बिल भुगतान की एवज में रमेश सिंह सहायक अधिशाषी अभियन्ता, (ब्रिज लाईन) कार्यालय डिप्टी चीफ इंजीनियर, उत्तर मध्य रेल्वे, आगरा द्वारा 1 लाख 50 हजार रूपये रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है। जिस पर एसीबी की अलवर द्वितीय इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय सिंह के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उप अधीक्षक पुलिस श्री महेन्द्र मीणा एवं उनकी टीम द्वारा रामगढ़ अलवर मे ट्रेप कार्यवाही करते हुए रमेश सिंह पुत्र श्री प्रताप नारायण सिंह निवास निवासी 4035, रणजीत होटल के सामने, आगरा केन्ट, जिला आगरा उत्तरप्रदेश हाल सहायक अधिशाषी अभियन्ता, (ब्रिज लाईन) कार्यालय डिप्टी चीफ इंजीनियर, उत्तर मध्य रेल्वे, आगरा को परिवादी से 1 लाख 50 हजार रूपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।
एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल फ्री हेल्पलाईन नम्बर 1064 एवं वाॅट्सएप हेल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24 7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें ।
एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।
]]>उल्लेखनीय है कि साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए जोधपुर कमिश्नरेट एवं भरतपुर में पहले से ही साइबर क्राइम यूनिट बनी हुई है, जिसमें एक उप अधीक्षक, दो निरीक्षक एवं तीन उप निरीक्षक सहित 15-15 पद स्वीकृत हैं। साइबर क्राइम यूनिट के इन 15 पदों को सम्मिलित करते हुए जोधपुर एवं भरतपुर में साइबर पुलिस थाना खोलने का प्रस्ताव गृह विभाग द्वारा भेजा गया था।
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विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर । ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर सिरोही इकाई द्वारा आज शुक्रवार को कार्यवाही करते हुये राकेश पूनिया लिपिक, कार्यालय तहसीलदार सिरोही को परिवादी से 7500 रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की सिरोही इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि कोयला निकालने एवं उसका परिवहन करने की टी.पी. जारी करने की एवज में राकेश पूनिया लिपिक, कार्यालय तहसीलदार सिरोही द्वारा 7500 रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा
रहा है। जिस पर एसीबी सिरोही इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नारायण सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये राकेश पूनिया पुत्र श्री किशनाराम विश्नोई निवासी ग्राम पमाणा, तहसील सांचैर, जिला जालोर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय तहसीलदार सिरोही,
जिला सिरोही को परिवादी से 7500 रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।
एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24×7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।
विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।
