केसर सिंह चंपावत प्रदेश अध्यक्ष एवं श्री भंवर पुरोहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष महासंघ एकीकृत ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि महासंघ के विधान अनुसार संरक्षको को महासंघ महासमिति की बैठक बुलाने का अधिकार महासंघ संविधान नहीं देता है। संरक्षक जो की सेवानिवृत्त सदस्य हैं वैधानिक अधिकार है ही नहीं के की वह सीधे तौर पर महासंघ महा समिति की बैठक बुला सके। जिस संरक्षक के हस्ताक्षर से बैठक बुलाई गई उनका शिक्षक संगठन ही आज महासंघ महासमिति का सदस्य नहीं है। इसलिए यह बैठक पूर्णतया अवैधानिक है इसके अलावा बैठक को प्रदेश अध्यक्ष महासंघ एकीकृत की जानकारी में ही नहीं लाया गय।, और ना ही उनके द्वारा बैठक आहूत की गई।
महासंघ एकीकृत प्रदेश अध्यक्ष केशर सिंह चंपावत द्वारा इस बैठक को अवैध घोषित किया गया है और इसमें लिए गए समस्त निर्णयों को सिरे से निरस्त किया गया है।
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