जिला कलक्टर ने जिले के समस्त किसानों से किया आह्वान : रबी फसलों का
बीमा करवा कर योजना का उठाएं लाभ
विनय एक्सप्रेस समाचार, जैसलमेर। रबी 2022-2023 के लिए राज्य सरकार स्तर से फसलों का बीमा किये जाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नोटिफिकेशन जारी किया गया हैं। रबी फसल का बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर, 2022 है। जिला कलक्टर टीना डाबी ने जिले के समस्त किसानों से आग्रह किया हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों के अनुसार अधिकाधिक संख्या में अपनी रबी फसलों का बीमा करवा कर लाभ उठावें।
जिले में बीमा के लिए ये छह फसलें अधिसूचित
उपनिदेशक कृषि विस्तार राधेश्याम नारवाल ने बताया कि रबी फसल के तहत जिले में कुल 6 फसलें क्रमशः गेहूंॅ ,सरसों, चना,जीरा, तारामीरा तथा ईशबगोल अधिसूचित की गई है। फसल बीमा योजना में जिले के लिए एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। जिसके टोल-फ्री नम्बर 18002660700 है। उन्होंने बताया कि जिले में ़ऋणी किसानों के लिए संबंधित बैंक द्वारा फल बीमा किया जाना अनिवार्य हैं एवं अऋणी कृषक स्वेच्छा से संबंधित बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर, ई-मित्र के माध्यम से निर्धारित प्रीमियम राशि जमा करवा कर अपनी फसलों का बीमा 31 दिसम्बर, 2022 तक करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि रबी मौसम में ऋणी कृषकों द्वारा योजना से अलग होने के लिए संबंधित बैंक में लिखित में घोषणा-पत्र देने की अंतिम तिथि 24 दिसम्बर है। इसके साथ ही ऋणी कृषक द्वारा फसल परिवर्तन की सूचना संबंधित वित्तीय संस्थान में देने की अन्तिम तिथि 29 दिसम्बर है।
किसान को ये दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें
उन्होंने बताया कि फसल बीमा योजना में फसल बीमा कवरेज प्राप्त करने के लिए किसान को आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड की प्रतिलिपि, भू स्वामित्व का प्रमाण-पत्र/बटाईदार कृषक होने पर शपथ-पत्र, नवीनतम गिरदावरी की नकल, बैंक खाता पासबुक मय आईएफसी कोड का उल्लेख करते हुए, गैर ़ऋणी किसानों के लिये घोषणा-पत्र देना अनिवार्य होगा जिसमें प्रत्येक खसरे का कुल क्षेत्रफल, प्रस्तावित बुवाई क्षेत्रफल आदि का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
किसानों से मात्र 1.5 प्रतिशत ही बीमा राशि ली जाएगी, बाकी सरकार करेगी वहन
उपनिदेशक ने बताया कि रबी 2022-23 के लिए किसानों से मात्र कृषि फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत एवं उद्यानिकी फसलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम राशि वसूल की जाएगी। शेष प्रीमियम अनुदान राज्य एवं केन्द्र सरकार वह करेगी। उन्होंने बताया कि अधिसूचित फसल गेहूंॅ के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 29 हजार 628 रुपए है लेंकिन कृषक को मात्र 1.5 प्रतिशत के हिसाब से 444.42 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रीमियम देना होगा। इसी प्रकार सरसों के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 41 हजार 703 रुपए है लेंकिन कृषक को मात्र 1.5 प्रतिशत के हिसाब से 628.55 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रीमियम देना होगा। फसल चना के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 45 हजार 722 रुपए है लेंकिन कृषक को मात्र 1.5 प्रतिशत के हिसाब से 685.83 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रीमियम देना होगा। तारामीरा फसल के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 19 हजार 818 रुपए है लेंकिन कृषक को मात्र 1.5 प्रतिशत के हिसाब से 297.27 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रीमियम देना होगा।
उद्यानिकी फसलों के लिए मात्र 5 प्रतिशत ही किसानों को देना होगा प्रीमियम
उन्होंने बताया कि उद्यानिकी फसल जीरा के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 65 हजार 563 रुपए है लेंकिन कृषक को मात्र 5 प्रतिशत के हिसाब से 3278.15 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रीमियम देना होगा। इसी प्रकार ईश्बगोल के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 46 हजार 583 रुपए है लेंकिन कृषक को मात्र 5 प्रतिशत के हिसाब से 2329.15 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रीमियम देना होगा।
बीमित फसलों के लिए यह रहेगी जोखिम
उन्होंने बताया कि फसल बीमा के लिए जौखिम एवं बीमा कवरेज इस प्रकार रहेगा जिसमें स्थानीय आपदाओं यथा ओलावृष्टि, भू-स्खलन, जल भराव, बादल फटना, आकाशीय बिजली आदि के कारण होगा। फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाने के लिए रखी कटी हुई अधिसूचित फसलों का चक्रवात, ओलावृष्टि, असामयिक वर्षा से हुई क्षति की सूचना 72 घण्टे के अंदर बीमा कंपनी के टोल-फ्री नम्बर 18002660700 पर दर्ज करवाया जाना आवश्यक है। सूचना उपरांत प्रावधानों के अनुसार कमेटी जिसमें संबंधित किसान, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि, राजस्व/कृषि विभाग के अधिकारी शामिल है, द्वारा क्षति का आंकलन किए जाने पर कलैम का भुगतान किया जाएगा।