पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़ितों को 16 लाख 5 हजार रूपये की सहायता राशि की स्वीकृत

विनय एक्सप्रेस समाचार, हनुमानगढ़। राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत एवं विधिक सहायता की स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंध में मंगलवार को जिला एवं सेशन न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजीव मागो की अध्यक्षता में उनके अवकाशागार में बैठक का आयोजन हुआ।बैठक में पीड़ित प्रतिकर स्कीम के 12 व विधिक सहायता की स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं एडीजे श्रीमती संदीप कौर ने बताया कि बैठक में पीड़ित प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत 05 आवेदनों में सोलह लाख पांच हजार रूपये की सहायता राशि पीड़ितों के लिए स्वीकृत की गई। पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध से पीड़ित व्यक्तियों, हत्या के मामले में हुई जीवन हानि, पुनर्वास, बलात्कार आदि विभिन्न मामलों में पीड़ित व्यक्तियों को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के अन्तर्गत लाभान्वित करते हुए निःशुल्क विधिक सहायता के तहत प्राप्त विधिक सहायता की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्रों का भी निस्तारण किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक डॉ.अजय सिंह,जिला कलेक्टर प्रतिनिधि एडीएम श्रीमती प्रतिभा देवठिया, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्रीमती संदीप कौर, पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश श्री राजेश शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री रवि प्रकाश सुथार, बार संघ अध्यक्ष श्री मनजिंदर सिंह लेघा, राजकीय अधिवक्ता श्री विनोद कुमार उपस्थित थे।