ध्वनि प्रसारक व लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित : प्रातः 06:00 बजे से पूर्व तथा रात्रि 10.00 बजे के पश्चात् उपयोग पर प्रतिबंध

विनय एक्सप्रेस समाचार, पाली। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में विधानसभा आम चुनाव 2023 की घोषणा के साथ ही सभी राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों, कार्यकर्ताओं, समर्थकों एवं सहयोगियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकरों का प्रयोग किया जाता है।
जिसके मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट श्री नमित मेहता ने एक आदेश जारी कर उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशो की पालना में व ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए प्रदत्त निर्देशों की पालना में सम्पूर्ण जिले में प्रातः 06:00 बजे से पूर्व तथा रात्रि 10.00 बजे के पश्चात् किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रसारक एवं विस्तारक यंत्रों तथा लाउडस्पीकरों के उपयोग को प्रतिबंधित किया है।

जिला मजिस्ट्रेट, ने कोलाहल नियन्त्रण अधिनियम, 1963 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण पाली जिले में कोलाहल नियंत्रण हेतु समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के लिए निषेधाज्ञा लागू की है।

जारी आदेशानुसार किसी भी प्रकार के वाहन पर लगाए गए लाउडस्पीकरों के उपयोग की अनुमति प्रातः 06.00 से पूर्व एवं रात्रि 10.00 बजे के बाद नहीं दी जा सकेगी। स्वीकृति योग्य अवधि में भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ही किया जायेगा उससे अधिक तेज ध्वनि से नहीं किया जाएगा। इसमें लाउडस्पीकर लगाकर प्रचार के उपयोग में लिए जाने वाले वाहन की भी सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी तथा खर्चे का संधारण निर्धारित रजिस्टर में किया जाकर चुनाव खर्च में दर्शाना होगा।

इस अवधि में किसी सार्वजनिक सभा अथवा जुलूस के लिए पूर्ण रूप से स्थिर किसी लाउडस्पीकर का प्रयोग किए जाने के संबंध में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पूर्व लिखितअनुमति प्राप्त करनी होगी।

उन्होंने बताया कि वाहनों पर लाउडस्पीकर लगाए जाने की स्थिति में अनुमति प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी को अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र, वाहन रजिस्ट्रेशन, वाहन का प्रकार, अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल का नाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा एवं इसी प्रकार का अंकन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वीकृति में भी किया जाएगा।

उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक लाउडस्पीकर अथवा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग वर्जित रहेगा।

उपरोक्त निर्धारित समयावधि के बाहर या संबंधित सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना उपयोग किए जा रहे किसी लाउडस्पीकर को उस लाउडस्पीकर के उपयोग से जुड़े सभी यंत्रों तथा संबंधित वाहन के साथ पुलिस अधिकारियों द्वारा जब्त कर उपयोगकर्ता के विरूद्ध राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

उन्होंने बताया कि लाउडस्पीकरों के उपयोग एवं ध्वनि प्रदूषण को रोकने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों / निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी। यह आदेश 12 ,अक्टूबर 2023 से तत्काल लागू होकर दिनांक 5 दिसम्बर 2023 तक प्रभावी रहेगा।