जलदाय विभाग उपभोक्ताओं द्वारा एकमुश्त राशि जमा करवाने पर मिलेगी शत प्रतिशत छूट

विनय एक्सप्रेस समाचार, पाली। जलदाय विभाग द्वारा समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं के 31 मार्च 2022 तक के जल भार शुल्क पेटे बकाया राशि पर ब्याज एवं शास्ति 31 दिसम्बर 2023 तक एक मुश्त राशि जमा कराए जाने पर शतप्रतिशत छूट प्रदान की गई है।

जन स्वा. अभि विभाग राजस्व उपखण्ड पाली के सहायक अभियंता श्री डूंगाराम नोगिया ने बताया कि जलदाय विभाग के अधीनस्थ समस्त कार्यक्षेत्र के जल उपभोक्ताओ को सूचित किया जाता है कि समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं के 31 मार्च 2022 तक के जल प्रभार शुल्क पेटे बकाया राशि पर ब्याज एवं शास्ति में 31 दिसम्बर 2023 तक एक मुश्त राशि जमा कराए जाने पर शतप्रतिशत छूट प्रदान की गई है।

उन्होंने बताया कि शहरी जल उपभोक्ताओं को माह मार्च 2023 से जून 2023 तक जारी किये गये थे जिनके नकद भुगतान की अन्तिम तिथि 26 सितम्बर 2023 की गई है। समस्त उपभोक्ता बकाया राशि एक मुश्त जमा करवाकर राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई छूट का लाभ प्राप्त कर सकते है।

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