विनयएक्सप्रेस समाचार, बीकानेर। जिला रसद अधिकारी ने बीकानेर कोलायत तहसील क्रय-विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड के मुख्य व्यवस्थापक और व्यवस्थापक को बीकानेर शहर और कोलायत में उचित मूल्य दुकानदारों तक गेहूं नहीं पहुंचाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि बीकनेर शहर के लिए 10949.00 क्विंटल एवं कोलायत के लिए 8394.87 क्विंटल आवंटित सम्पूर्ण गेहूं का उठाव भारतीय खाद्य निगम के अधिकृत गोदाम से नियत तिथि तक करने के पश्चात भी समिति द्वारा 12 मई तक भी उचित मूल्य दुकानदारों तक गेहूं नहीं पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि जून माह के लिए उपावंटित गेहूं का भी प्रबंधक नागरिक आपूर्ति बीकानेर के खाते में आरटीजीएस नहीं किया गया है। इस कारण उचित मूल्य दुकानदारों को अप्रैल व मई माह का भुगतान नहीं किया जा सका है। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि यह कार्य गंभीर लापरवाही व शिथिलता की श्रेणी में आता है। उन्होंने मुख्य व्यवस्थापक तथा व्यवस्थापक को इस सम्बंध में 14 मई तक जवाब देने के लिए कहा है अन्यथा सम्बंधित के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत कार्यवाही की जाएगी।