विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। राज्य में रोजगार सृजन तथा निवेश प्रोत्साहन हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना दिसम्बर 2019 से प्रभावी की गई, जो आकर्षक परिलाभों के कारण राज्य में निवेश आकर्षित करने में सफल रही। विकास अनुभाग के प्रभारी अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2021-22 की बजट घोषणाओं आरआइपीएस-2019 के अंतर्गत डॉ. बीआर अम्बेडकर एससी/ एसटी उद्यमी प्रोत्साहन विशेष पैकेज घोषित किया गया है। जिसके अंतर्गत पात्र एससी/ एसटी उद्यमों हेतु योजना के विभिन्न प्रावधानों में अंकित निवेश सीमा घटाकर 50 प्रतिशत की गई है। इसके तहत क्लाज-11 में अंकित कुल लाभ की अधिकतम सीमा बढाकर पात्र पूंजी निवेश के 200 प्रतिशत तक की गई है। वहीं योजना के अन्य किसी प्रावधानों में ब्याज अनुदान/ पूंजीगत अनुदान प्राप्त नही करने की स्थिति में सभी उद्यमों को बिना किसी निवेश सीमा के प्लांट एवं मशीनरी अथवा इक्यूपमेंट्स हेतु लिए गए ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान 5 वर्षो तक (अधिकतम 25 लाख रुपए प्रतिवर्ष) तथा प्लांट एवं मशीनरी अथवा इक्यूपमेंट्स में किए गए निवेश पर 15 प्रतिशत पूंजी अनुदान (अधिकतम 2 करोड़ रुपए) देय होगा।