प्राधिकरण की मीटिंग में पीड़ित प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत दी राशि

विनय एक्सप्रेस समाचार, चूरू। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला एवं सेशन न्यायाधीश बलजीत सिंह की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक का आयोजन किया गया।

इसदौरान प्राधिकरण में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 के अंतर्गत लंबित प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया जिसमें न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय नेपालसिंह, जिला पुलिस अधीक्षक दिगंत आनन्द, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रमोद बंसल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्णकांत, अति. जिला कलक्टर लोकेश कुमार गौतम, अध्यक्ष अभिभाषक संघ सुरेन्द्रसिंह शेखावत उपस्थित रहे।

सचिव प्रमोद बंसल ने बताया गया कि मीटिंग में प्राधिकरण में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत लंबित प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाकर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया तथा पीड़िता के लिये प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई। राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम में जीवन हानि, किसी अंग या शरीर के भाग की हानि जिसके परिणामस्वरूप 80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता हो गयी हो, किसी अंग या शरीर के भाग की हानि जिसके परिणामस्वरूप 40 प्रतिशत से अधिक और 80 प्रतिशत तक विकलांगता हो गयी हो, किसी अंग या शरीर के भाग की हानि जिसके परिणामस्वरूप 40 प्रतिशत तक विकलांगता हो गयी हो, अवयस्क के साथ बलात्संग, बलात्संग, पुनर्वास, मानव दुव्र्यापार बाल दुरूपयोग और व्यपहरण जैसे मामले में जिसमें महिलाओं और बाल पीड़ितों की गंभीर मानसिक पीड़ा कारित करने वाली हानि या कोई क्षति हुई हो, के संबंध में अलग-अलग सहायता राशि प्रदान की जाती है जिससे पीड़ित पक्ष को आर्थिक राहत पहुंचाई जा सके।