भारत-पाक सीमा से लगती हुई 5 किमी सीमा क्षेत्र निवासियों का रात्रियों में प्रवेश तथा विचरण पर प्रतिबंध

विनय एक्सप्रेस समाचार, जैसलमेर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. प्रतिभा सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी कर जिले में भारत-पाक सीमा के पास लगते हुए पांच किमी सीमा क्षेत्र में कुछ प्रतिबंध लागू कर दिए हैं।

इसके अनुसार सीमा क्षेत्र रहने वाले निवासियों एवं उस क्षेत्र में आगामी 10 अक्टूबर 2022 तक की अवधि के लिए प्रवेश एवं विचरण के लिए सांय 6 बजे से प्रातः 7 बजे तक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रवेश तथा विचरण पर प्रतिबंध लगा दिया है।

आदेश के अनुसार जैसलमेर जिले से लगने वाली भारत-पाक सीमा पर तस्करी, घुसपैठियों तथा असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश एवं अन्य अवांछनीय गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं जिले में रहने वाले सीमावर्ती निवासियों के जन-जीवन एवं लोक शांति के विक्षुब्ध होने के अंदेशे को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार जैसलमेर व पोकरण तहसील के ग्राम किशनगढ़, तनोट, साधोवाला, घोटारू, लोंगेवाला, गणेशिया, लंगतला, रतडाऊ, लीलोई, कारटा, खारिया, शेखर, कोठ, जामराऊ, खुईयाला उर्फ खुडजनवाली, जाजीया, खारा मूंगर, सोम, रोहिडोवाला, लोहार, आसूदा, धोरोई, बिछड़ा, मिठड़ाऊ, किरडवाली, जियाऊ, केरला, बगनाऊ, बसना, बिरयारी, मीठीखुई, भुग, मुरार, धनाना, लूणार, पोछिणा, करड़ा, गोधूवाला, भूटोवाला, अकनवाली, दातावानी, झालरिया, नीचूवाली, बुईली (सरकारी), बाहला, भारेवाला, दादुड़ावाला, मोहरोवाला, मालासर, म्याजलार, रायचन्दवाला तथा कुरिया बेरी आदि क्षेत्रों में यह प्रतिबन्ध लागू रहेगा।

इन क्षेत्रों में सांय 6 बजे से प्रातः 7 बजे तक वैध अनुमति-पत्र (जो परमावश्यक कार्य के लिए समीप स्थित सीमा सुरक्षा बल की चौकी से प्राप्त किया जा सकता है) के बिना इस क्षेत्र में जाने के लिए तथा अन्य गतिविधियों के लिए पूर्व रूप से प्रतिबन्ध रहेगा।

आदेश के अनुसार जिले में भारत-पाक सीमा के पास लगती हुई 5 किमी क्षेत्र की सीमा में रहने वाले निवासियों एवं उस क्षेत्र में प्रवेश व विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को यह सख्त चेतावनी देते हुए आदेशित किया गया है कि वे इस प्रतिबन्धित क्षेत्र में निर्धारित अवधि तक सांय 6 बजे से प्रातः 7 बजे तक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना गमनागमन एवं विचरण नहीं करें।

इस आदेश के प्रभावशील होने पर कोई भी सक्षम अधिकारी इस आदेश की पालना के लिए कार्यवाही कर सकेगा तथा आदेश का उल्लंघन करने पर कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश आगामी 10 अक्टूबर 2022 तक प्रभावी रहेगा।