प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के सम्बन्ध में हुई बैठक

असंगठित कामगारों के लिए न्यूनतम 3000 रूपये पेंषन, 55 रुपये से 200 रुपये तक देय मासिक अंशदान से मिलेगी पेंशन की सुविधा, 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के श्रमिक करवा सकते है पंजीयन

विनय एक्सप्रेस समाचार, जैसलमेर| असंगठित क्षैत्र के श्रमिको यथा – घरेलू कामगार, थड़ी-ठेला चालक, हमाल, ईंट-भट्टा श्रमिक, कचरा बीनने वाले, रिक्षा चालक, भूमिहीन श्रमिक, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हैण्डलूम श्रमिक आदि के प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अन्तर्गत पंजीयन करवाने के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक जिला कलक्ट्री सभाकक्ष में बैठक आयोजित हुई। बैठक में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजीत चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में नगरपरिषद जैसलमेर, नगरपालिका पोकरण, जिला उद्योग केन्द्र, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास, कृषि विभाग, विकास अधिकारी जैसलमेर, सम, सांकड़ा, मोहनगढ़, भणियाणा, फतेहगढ़, रिको एवं राजीविका के अधिकारी की उपस्थिति में किया गया।

उन्होंने विभागों को आषा सहयोगिनियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, नरेगा श्रमिकों, साथिनों, कृषि श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर, रिको में कार्यरत श्रमिकों आदि जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य है का पंजीयन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अन्तर्गत करवाने के निर्देष दिए। उन्होंने सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को कहा कि वे इस योजना का ग्रास रूट स्तर तक प्रचार प्रसार अधिक से अधिक कराएं ताकि 18 से 40 वर्ष की आयु के मध्य देय मासिक अंशदान आयु के अनुसार 55 रुपये से 2 रुपये तक देकर पेंशन योजना में पंजीयन करा सके एवं इस पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर सके।

श्रम कल्याण अधिकारी मनोज कुमार चौधरी ने योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह एक स्वैच्छिक और अंषदायी पेंषन योजना है, जिसके तहत पेंषन धारकों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद न्यूनतम 3000/- रूपये प्रति माह निष्चित पेंषन मिलेगी और यदि पेंषन धारक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति/पत्नी को पेंषन का 50 प्रतिषत लाभ पारिवारिक पेंषन के रूप में मिलेगा। च्ड.ैल्ड के अन्तर्गत जितना अंषदान श्रमिक का होगा उतना ही अंषदान सरकार द्वारा श्रमिक के प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन खाते में जमा करवाया जायेगा। ऐसे सभी श्रमिक जो असंगठित क्षैत्र में कार्यरत है एवं जिनकी मासिक आय 15000 या इससे कम है, उम्र 18 से 40 वर्ष के मध्य है, जो ईपीएफ/एनपीएस/ईएसआईसी का सदस्य न हो का पंजीयन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में ई-मित्र एवं कॉमन सर्विस सेन्टर पर किया जा रहा है।

श्रम कल्याण अधिकारी ने बताया कि जो इस योजना की पात्रता रखता है वो अपने साथ आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, मोबाईल एवं अधिकतम 200/- रूपये के अंषदान के साथ निकटतम ई-मित्र/कॉमन सर्विस सेन्टर पर जाकर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में नामांकन करवा सकते है। उन्होंने जिले के समस्त असंगठित श्रमिकों, आषा सहयोगिनियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, नरेगा श्रमिकों, साथिनों, कृषि श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर, रिको में कार्यरत श्रमिकों से अपील की जाती है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से अधिकाधिक संख्या में जुड़कर लाभान्वित होवें।