बाल विवाह प्रतिषेध व आमजन को जागरूक करने हेतु चलाया अभियान

 

विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (राजस्थान उच्च न्यायालय) जयपुर के तत्वावधान में एवम् जिला एवं सेशन न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मदनलाल भाटी के निर्देशन में दिनांक 03.04.2021 से 30.06.2021 तक बाल विवाह प्रतिषेध अभियान के प्रथम चरण का आयोजन किया जा रहा है व द्वितीय चरण दिनांक 01.11.2021 से 31.12.2021 तक चलाया जायेगा। उक्त अभियान के तहत स्थानीय प्रशासन के सहयोग से बाल विवाह प्रतिषेध अभियान सम्पूर्ण राजस्थान में चलाया जा रहा है जिसके तहत जिला स्तर व समस्त तालुका स्तर पर भी जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाकर उक्त अभियान चलाया जायेगा। मनोज कुमार गोयल अपर जिला एंव सेशन न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यह भी बताया गया कि अभियान के सफल व सुचारू क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक अधिकारीगण के साथ बैठक कर रूप रेखा तैयार की गई है। बाल विवाह प्रतिषेध अभियान हेतु जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है तथा समस्त तालुका पर भी उक्त टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है।  साथ ही कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बीकानेर में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। उक्त कार्यक्रम में प्रत्येक ग्राम पंचायत में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे व गैर सरकारी संगठन, स्वयंसेवी संस्थाओं को भी जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल किया जायेगा। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के स्कूलों में अधिवक्तागण व पीएलवीगण के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेगे तथा छात्रों को बाल विवाह अधिनियम और बाल विवाह को रोकने के तरीको के बारे में जानकारी दी जायेगी। मनोज कुमार गोयल द्वारा यह भी बताया गया कि यदि जिले में भी कही पर भी बाल विवाह होता पाये जायें तो इसकी सूचना जिला विधिक प्राधिकरण व किसी भी तालुंका विधिक सेवा समिति पर दी जा सकती है l