त्यौहारों के मद्देनजर 5 मार्च की मध्य रात्रि से 15 मार्च तक निषेधाज्ञा : जिला मजिस्ट्रेट श्री नमित मेहता ने जारी किए आदेश

विनय एक्सप्रेस समाचार, पाली। आगामी होली, शब-ए-बारात, शीतला सप्तमी सहित अन्य पर्वों के मद्देनजर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट श्री नमित मेहता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 5 मार्च 2023 की मध्य रात्रि 12 बजे से 15 मार्च 2023 को कार्यक्रम समाप्ति तक निषेधाज्ञा जारी की है। आदेश के अनुसार निषेधाज्ञा के दौरान कोई भी व्यक्ति पाली जिले की सीमा के भीतर अपने पास विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे पिस्तौल राइफल, बन्दूक एवं एम.एल मन आदि एवं अन्य धारदार हथियार सार्वजनिक स्थलों पर लेकर नहीं घूमेगा, न प्रदर्शन करेगा और न ही साथ लेकर चलेगा। न ही जिले में किसी भी प्रकार की रैली एवं प्रदर्शन बिना पूर्व सक्षम अनुमति प्राप्त किये निकाले जायेंगे।सिख समुदाय के व्यक्तियों को परम्परा के अनुसार नियमान्तर्गत निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी। यह आदेश उन व्यक्तियों पर जो राजकीय ड्यूटी की दौरान अपने पास हथियार रखने को अधिकृत है पर लागू नहीं होगा।

Exclusive interview of Lokesh Sharma, OSD, CM Rajasthan with Vinay Express

कोई भी व्यक्ति सांम्प्रदायिक सदभावना को ठेस पहुंचाने वाले नारे नहीं लगायेगा न ही इस प्रकार का उद्बोधन देगा। न ही ऐसे पेम्पलेट पोस्टर छपवायेगा, छापेगा या वितरण करेगा या वितरित करवायेगा। ऑडियो विडियो कैसेट के माध्यम से किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार नहीं करेगा और न हीकरायेगा।
कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही अन्य व्यक्ति किसी को सेवन करवायेगा। अधिकृत को छोड़कर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अतिरिक्त किसी अन्य उपयोग हेतु मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा।

आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति इस तरह से होली नहीं खेलें या कोई नृत्य न करे जिससे किसी दूसरे सम्प्रदाय की भावना को पहुंचती हो या किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता या संविधान की धारा 21 में वर्णित जीने का अधिकार बाधित होता हो।
कोई भी किसी धार्मिक स्थल/ दुकान / वाहन पर रंग गुलाल, गुब्बारे/ प्लास्टिक की थैलियां आदि नहीं फेकेगा। कोई भी व्यक्ति होली खेलते समय किसी भी व्यक्ति/ महिला / लड़का / लड़की पर रंग भरे गुब्बारे/ प्लास्टिक की थेलियों, घातक रसायन, कीचड़ आदि का उपयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति रास्ता रोककर यात्रियों से चंदा (गोठ) वसूली नहीं करेगा।

मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना लाउड स्पीकर एम्पलीफायर का उपयोग नहीं कर सकेगा। साथ ही ध्यान विस्तारक यंत्रों को निर्धारित डेसीबल ध्वनि से अधिक ध्वनि से उपयोग वर्जित रहेगा।

आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोग चलाया जा सकेगा।