बिजली बंद की सूचना उपभोक्ता को देने के निर्देश, अभियंताओं को किया पाबंद
विनय एक्सप्रेस समाचार, जोधपुर। जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक प्रमोद टाक ने एक आदेश जारी कर अभियंताओं को निर्देशित किया है कि बिजली उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयत्न किये जाये। किन्हीं परिस्थितियों में यदि विद्युत कटौती करनी पड़े तो इसकी पूर्व सूचना सम्बन्धित उपभोक्ताओं को एसएमएस या फिर वॉट्सअप ग्रुप के माध्यम से प्रदान करने के लिए कोई व्यवहारिक व्यवस्था की जाए। साथ ही विद्युत तंत्र के सुधार, विस्तार के लिए लिये जाने वाले पूर्व नियोजित शटडाउन की जानकारी भी एक दिन पूर्व दिया जाना सुनिश्चित करें।
प्रातः 10 से दोपहर 1 बजे तक कार्यालय में रहेंगे सहायक अभियंता
प्रबंध निदेशक की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सहायक अभियन्ता अपने कार्यालय में प्रातः 10 से दोपहर 01 बजे तक उपस्थित रहेंगे जिससे उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके। अपरिहार्य कार्य या किसी बैठक में इस अवधि के दौरान जाना पड़े तो उनके स्थान पर सहायक राजस्व अधिकारी या फिर कनिष्ठ अभियन्ता को उपभोक्ता समस्या समाधान कार्य हेतु जिम्मेदारी देकर जाये। इस अवधि में प्रात: 10 से दोपहर 01 बजे सहायक अभियन्ता अपने अधिशासी अभियंता को सूचना देने के बाद ही कार्यालय छोड़े।
आदेश में कहा गया है कि यदि सांय-रात्रि की अधिकतम मांग की अवधि में विद्युत उत्पादन में कमी तथा पावर एक्सचेंज से भी कम उपलब्धता होने की स्थिति में पावर कट लगाना अनिवार्य प्रतीत हो रहा हो तो इसकी सूचना प्रभावित विद्युत उपभोक्ताओं को दोपहर तक ही एसएमएस/ संदेश/वॉट्सएप ग्रुप, फीडर इंचार्ज आदि के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
विद्युत निगमों के प्रभावी एसओपी की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए तय समय सीमा में जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलना तथा लम्बित विद्युत कनेक्शन को जारी करना सुनिश्चित किया जाये।
प्रबंध निदेशक ने कहा कि सहायक अभियन्ता कार्यालय में आगन्तुक विद्युत उपभोक्ताओं की सूचनार्थ एक दिशा-निर्देश का बोर्ड उचित स्थान पर लगा हुआ होना चाहिए। जिससे उन्हें स्पष्ट हो जाये कि किस कार्य के लिए, किस कमरे में किससे मिलना है तथा उन्हें अनावश्यक पूछताछ न करनी पड़े। इस बोर्ड पर प्रभारी कर्मचारी का नाम, पद एवं मोबाइल नंबर भी अंकित होना चाहिए।
प्रबंध निदेशक प्रमोद टाक ने आदेश जारी किये हैं कि उपभोक्ताओं की समस्याओं के निवारण हेतु सभी अधिकारीगण सांय 04 बजे से 05 बजे तक अपने कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे। यह प्रयास किया जाना चाहिये कि अपरिहार्य कारणों के अलावा इस अवधि में या तो कोई मौक मुआयना या बैठक नहीं रखी जाये अन्यथा अपने प्रावैधिक सहायक को उपभोक्ता की समस्या सुनने एवं निवारण करनेध्समझौता समिति प्रकरण आदि के संदर्भ में उचित कार्यवाही हेतु अधिकृत करके ही जाया जाये।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की 29 जुलाई 2023 को आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं के प्रति संवेदनशील होने तथा गुणवत्तापूर्ण निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश विद्युत निगमों को जारी किये गये थे। यह आदेश उसी संदर्भ में जारी किये गये हैं।