विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर। राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति, वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष योग्यजन वर्ग के लिए निगम कार्यालय से स्वरोजगार हेतु विभिन्न योजनाओं से ऋण देने के लिए आवेदन पत्र वर्ष 2023-24 हेतु आमंत्रित किये गए हैं । ऋण लेने के इच्छुक आवेदक द्वारा अपनी स्वंय की एसएसओ आईडी के माध्यम से वेब पोर्टल अनुजा निगम (ANUJA NIGAM ) पर स्वयं या ई-मित्र के माध्यम से 10 अक्टूबर तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
अनुजा निगम के प्रबंधन नियम बताया कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत महिला समृद्धि योजना एवं लघु ऋण योजना, लघु व्यवसाय ग्रामीण योजना, महिला अधिकारिता योजना एवं लघु व्यवसाय शहरी योजना, ऑटो रिक्शा सवारी योजना जीप टैक्सी, शिफ्ट डिजाइर, एक्सेंट अन्य सभी वाहन, ईलेक्ट्रीक बैटरी चालक रिक्शा, ट्रैक्टर मय ट्रोली दो लाख रुपये तक की योजना के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत महिला समृद्धि, लघु ऋण वित्त, लघु व्यवसाय ग्रामीण योजना, लघु व्यवसाय शहरी योजना, लघु व्यवसाय योजना, कृषि आधारित लघु व्यवसाय योजना (सोलर लाईट एवं कृषि कार्य), जीप टैक्सी, शिफ्ट डिजाइर, एक्सेंट अन्य सभी वाहन डेयरी योजना, ऑटो रिक्शा सवारी योजना, ईलेक्ट्रीक बैटरी चालक रिक्शा, ट्रैक्टर मय ट्रोली के ऋण हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत वार्षिक आय 1.50 लाख तक छोटे व्यवसायी, कारीगर, व्यावसायिक संगठन योजना हेतु 0.50 लाख, कृषि एवं संबंधित कार्य योजना हेतु 0.50 लाख न्यू स्वर्णिमा योजना (महिलाओं के लिए) हेतु ऋण 0.5714 लाख, लघु वित्त (माइक्रो फाइनेस) योजना हेतु 0.50 लाख, महिला समद्धि योजना (महिलाओं के लिए) हेतु ऋण 0.50 लाख, लघु व्यवसाय व्यक्तिगत योजना हेतु 0.50 लाख के ऋण एवं वार्षिक आय 1.50 लाख से 3 लाख तक छोटे व्यवसायी, कारीगर, व्यावसायिक संगठन योजना हेतु 1 लाख, कृषि एवं संबंधित कार्य योजना हेतु 1 लाख न्यू स्वर्णिमा योजना (महिलाओं के लिए) हेतु ऋण 1.06 लाख लघु वित्त (माइक्रो फाइनेस) योजना हेतु 1 लाख, महिला समद्धि योजना (महिलाओं के लिए) हेतु ऋण 0.70 लाख लघु व्यवसाय व्यक्तिगत योजना हेतु 0.70 लाख के ऋण हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत ऋण हेतु 50 हजार से 5 लाख तक के ऋण के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
ये हैं पात्रता दिशा निर्देश
आवेदक की आयु 18 से कम एवं 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की अधिकतम वार्षिक आय सीमा अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 लाख रु निर्धारित की गई है। सफाई कर्मचारी एवं दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है। अनुसूचित जाति, सफाई कर्मचारी एवं दिव्यांगजन हेतु ऋण योजनाओं में 50 हजार अधिकतम अनुदान देय है।