आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को समाचार पत्र व टीवी चैनल्स में तीन बार जानकारी देनी होगी

उम्मीदवारों को अपराध से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी

विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार विधान सभा आम चुनाव 2023 के दौरान चुनाव लड़ रहे राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड का प्रचार- प्रसार करना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ अमित यादव ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में आयोग ने अभ्यर्थियों के आपराधिक रिकॉर्ड यदि कोई हों, तो प्रसारित करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों तथा अभ्यर्थियों के आपराधिक मामलों के प्रचार-प्रसार के लिए फॉर्म सी-1 व सी-2 के द्वारा विवरण राष्ट्रीय व स्थानीय समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल्स में प्रसारित करवाना होगा। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी द्वारा भरे गए नामांकन पत्र में यदि स्वयं के संबंध में कोई आपराधिक मामला दर्ज होने की सूचना दी जाती है, तो अभ्यर्थी एवं संबंधित राजनीतिक दल को सूची के अनुसार जानकारी प्रकाशित व प्रसारित करवानी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ अमित यादव ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार फॉर्मेट सी-1 उम्मीदवारों के लिए होगा तथा सी-2 राजनैतिक दलों के लिए होगा। निर्धारित प्रपत्र के अनुसार पूरी जानकारी भरकर प्रकाशित-प्रसारित करवानी होगी।

कब-कब सूचना देनी होगी

आयोग के अनुसार विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों में यदि किसी का आपराधिक रिकॉर्ड है, तो प्रथम प्रचार अभ्यर्थिता वापसी के प्रथम चार दिनों के भीतर, दूसरा प्रचार अगले पांच से 6 दिनों के बीच तथा तीसरा प्रचार 9 वें दिन से प्रचार अभियान के अंतिम दिन तक (मतदान दिवस से दो दिन पूर्व तक) विज्ञापन समाचार पत्रों व टीवी चैनल पर प्रकाशित, प्रसारित करना होगा।

इन समाचार पत्रों में सूचना देनी होगी

राष्ट्रीय स्तर के ऐसे समाचार पत्र जिनकी प्रसार संख्या 75 हजार प्रतिदिन हो तथा स्थानीय समाचार पत्र जिनकी प्रतिदिन 25 हजार प्रतियां प्रकाशित होती हो, में प्रकाशित करवाने होंगे। इसी प्रकार विभिन्न टीवी चैनल में भी रिकॉर्ड का प्रसारण करवाना होगा।